आगरा से इटावा लायन सफारी तक ‘बाईसकिल हाई-वे‘ परियोजना को मंजूरी


368297-akhilesh-yadav-2मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय
लखनऊ:    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
जनपद आगरा से इटावा लायन सफारी तक 
‘बाईसकिल हाई-वे‘ परियोजना को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने जनपद आगरा से लायन सफारी, इटावा तक ‘बाईसकिल हाई-वे‘ की निर्माण परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह हाई-वे आगरा, इटावा मुख्य मार्ग से न होकर विभिन्न ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों से गुजरेगा। इसकी लम्बाई 197.580 कि0मी0 होगी।
ज्ञातव्य है कि आगरा से लायन सफारी इटावा तक आगरा-बाह-कचैराघाट (राज्य मार्ग संख्या-62) तथा कचैराघाट से इटावा (अन्य जिला मार्ग) होते हुए कुल दूरी लगभग 115 कि0मी0 है। किन्तु प्रस्तावित बाईसकिल हाई-वे मुख्य मार्ग के किनारे न होकर ताजमहल के पूर्वी गेट से प्रारम्भ होकर विभिन्न ऐतिहासिक स्मारक, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे राजाभोज की हवेली, होलीपुरा, बटेश्वरनाथ मन्दिर, शैरीपुर जैन मन्दिर, मेला कोठी जरार, नौगवां का किला आदि स्थलों एवं ग्रामीण अंचलों से होकर जनपद इटावा में स्थित लायन सफारी को जोड़ेगा, जिसके कारण बाईसकिल हाई-वे मार्ग की लम्बाई 197.580 कि0मी0 आती है।
बाईसकिल हाई-वे के निर्माण से जहां देश-विदेश के पर्यटकों को साइकिल यात्रा के साथ-साथ प्रसिद्ध स्थलों के दर्शन होंगे, वहीं राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बाईसकिल हाई-वे के बन जाने से देश-विदेश के पर्यटक साइकिलिंग के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के दीदार करने के साथ-साथ भारतीय ग्रामीण सभ्यता, जलवायु, हरियाली तथा बर्ड वाॅचिंग का भी आनन्द प्राकृतिक वातावरण में उठा सकेंगे।
दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उन्नतशील प्रजातियों 
के बीजों पर किसानों को अनुदान देने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना के तहत दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बीजों पर विशेष प्रोत्साहन हेतु किसानों को उन्नतशील प्रजातियों पर अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
वर्ष 2016-17 में दलहनी फसलों-उर्द, मूंग, अरहर, चना, मटर एवं मसूर को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सेक्टर से प्रमोशनल प्रजाति पर अनुमन्य अनुदान 800 रुपए प्रति कुन्तल एवं मेन्टेनेन्स प्रजाति पर अनुमन्य अनुदान 600 रुपए प्रति कुन्तल के स्थान पर दलहनी फसलों की 15 वर्ष तक की सभी प्रजातियों के बीजों पर खरीफ दलहन-उर्द, मूंग एवं अरहर के बीजों पर 2,000 रुपए प्रति कुन्तल तथा रबी दलहन-चना, मटर एवं मसूर के बीजों पर 1,500 रुपए प्रति कुन्तल का अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत तक की सीमा तक उपलब्ध कराया जाएगा।
वर्ष 2016-17 से तिलहनी फसलों-तिल, मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों, तोरिया एवं अलसी को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सेक्टर से तिल एवं मूंगफली की प्रमोशनल प्रजाति पर अनुमन्य अनुदान 800 रुपए प्रति कुन्तल, मेन्टेनेन्स प्रजाति पर अनुमन्य अनुदान 600 रुपए प्रति कुन्तल के स्थान पर तिलहनी फसलों की 15 वर्ष तक की आयु की समस्त प्रजातियों पर अनुदान की व्यवस्था के तहत खरीफ तिलहन-तिल, मंगफली एवं सोयाबीन की समस्त प्रजाति पर 1,500 रुपए प्रति कुन्तल तथा रबी तिलहन-राई, सरसों, तोरिया एवं अलसी की समस्त प्रजाति पर 800 रुपए प्रति कुन्तल का अनुदान दिया जाएगा। केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत तक की सीमा तक उपलब्ध कराया जाएगा।
तिल की प्रजातियों को बढ़ावा देने हेतु तिल के बीज पर बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों के अतिरिक्त जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र एवं फतेहपुर में भी तिल के बीज पर अतिरिक्त अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि इन 3 जनपदों में 2015-16 में मिट्टी में नमी न होने के कारण आच्छादन सामान्य की तुलना में कम हुआ था। बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों सहित इन सभी 10 जनपदों में वर्ष 2016-17 में तिल बीज वितरण पर राज्य सेक्टर से 88 रुपए किलोग्राम की दर से विशेष अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार उक्त के अतिरिक्त देय होगी। इन जनपदों में तिल की प्रजातियों पर देय अनुदान पर 50 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होगी।
वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सेक्टर से प्रदेश के समस्त जनपदों में दलहन एवं तिलहन के प्रमाणित बीजों के वितरण पर कुल प्रस्तावित अनुदान के तौर पर  27.90 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है।
खादी बिक्री केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए रिवाॅल्विंग फण्ड 
सहायता योजना की संचालन सम्बन्धी नियमावली मंजूर
मंत्रिपरिषद ने खादी बिक्री केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए रिवाॅल्विंग फण्ड सहायता योजना की संचालन सम्बन्धी नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी है।
खादी संस्थाओं के अधिकतर भण्डारों पर आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के अभाव होने के कारण बिक्री प्रभावित होती है। अतः बिक्री के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में खादी बिक्री केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए रिवाॅल्विंग फण्ड सहायता योजना के अन्तर्गत 50 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई है।
इस योजना के तहत ऐसी खादी संस्थाओं, जिनके बिक्री भण्डार निजी भवनों में संचालित हैं, को बिक्री भण्डारों के सुदृढ़ीकरण हेतु रिवाॅल्विंग फण्ड से अल्प ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना तथा ऐसी खादी संस्थाओं, जिनके बिक्री भण्डार निजी भवनों में संचालित नहीं हैं, को किराए पर मोबाइल वैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निधि की स्थापना राज्य सरकार के बजट में इस प्रयोजन हेतु कराई गई बजट व्यवस्था से की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऋणी संस्थाओं द्वारा अदा किए जाने वाले ब्याज एवं मूलधन की धनराशि भी निधि में जमा की जाएगी।
स्थानान्तरण नीति 2016-17 मंजूर
मंत्रिपरिषद ने सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति सत्र 2016-17 को मंजूरी प्रदान कर दी है।
स्थानान्तरण सत्र 2016-17 के लिये अनुमोदित नीति के अनुसार जनपद में 6 वर्ष एवं मण्डल में 10 वर्ष पूर्ण करने वाले समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के अधिकारियों के स्थानान्तरण के प्राविधान किये गये हैं। समूह ‘ख’ के अधिकारियों के स्थानान्तरण विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे। स्थानान्तरण नीति के प्राविधानों से आच्छादित होने वाले प्रकरणों में, 10 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। विकलांग जन को स्थानान्तरण नीति से मुक्त रखा गया है। स्थानान्तरण करने हेतु अवधि के निर्धारण के लिये कट आॅफ डेट 31 मार्च, 2016 रखी गयी है। स्थानान्तरण सत्र 2016-17 में समस्त स्थानान्तरण 30 जून, 2016 तक पूर्ण किये जाने के प्राविधान किये गये हैं।
विभागीय आवश्यकता को देखते हुये स्थानान्तरण नीति में विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर, विचलन किया जा सकता है। जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे। 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ‘ग’ के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकेगा।
स्थानान्तरण नीति में संशोधन की कार्यवाही मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर की जा सकेगी।

 

सैफई, इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की 
34656.96 लाख रु0 की निर्माण लागत अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने सैफई, जनपद इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन के अनुसार निर्माण कार्य हेतु
34656.96 लाख रुपए की लागत को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस प्रायोजना में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
आकर्षक/मनोवांछित नम्बर के आरक्षण की व्यवस्था हेतु उ0प्र0 
मोटरयान नियमावली 1988 के नियम 51(क) में संशोधन का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने आकर्षक/मनोवांछित नम्बर के आरक्षण की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1988 के नियम 51(क) में संशोधन का निर्णय लिया है।
मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वर्तमान में उ0प्र0 मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 51क(2) में निर्धारित फीस का भुगतान कर ‘प्रथम आगत प्रथम पावत’ सिद्धान्त के अन्तर्गत आकर्षक नम्बरों की चार श्रेणियों जैसे अति आकर्षक, अति महत्वपूर्ण, आकर्षक, महत्वपूर्ण नम्बरों को परिवहन आयुक्त द्वारा आॅनलाइन निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर प्रथम आगत व्यक्ति को यह नम्बर आवंटित किया जाता है।
हरियाणा एवं पंजाब राज्यों में अति आकर्षक व अति महत्वपूर्ण पंजीयन नम्बरों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था अनुसार प्रश्नगत नम्बरों की आॅनलाइन बुकिंग के स्थान पर, आॅनलाइन नीलामी की व्यवस्था से शासन को अधिक राजस्व की प्राप्ति होने को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश में भी आकर्षक नम्बरों को नीलामी के माध्यम से आवंटित किए जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत नई सीरीज के समस्त अधिसूचित नम्बर सीरीज के प्रारम्भ होने की तिथि से सात दिनों तक नीलामी की प्रक्रिया के लिए खुले रहंेगे।
यदि नीलामी में तीन बोलीदाता से कम की संख्या होती है तो उस स्थिति में पंजीयन नम्बर के लिए नीलामी की प्रक्रिया सात दिनांे के लिए बढ़ा दी जाएगी। इस बढ़ी हुई अवधि में भी यदि तीन बोलीदाता नहीं आते हैं तो अधिकतम बोलीदाता को सम्बन्धित नम्बर आवंटित कर दिया जाएगा, चाहे बोलीदाता एक ही क्यों न हो। यदि दोनों अवधि में किसी बोलीदाता द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जाता है तो यह नीलामी निरस्त कर दी जाएगी तथा ‘प्रथम आगत प्रथम पावत’ सिद्धान्त के अन्तर्गत उक्त नियम 51क के उप नियम (2) में निर्धारित फीस के भुगतान पर आॅनलाइन आवेदकों को पंजीयन नम्बर आवंटित कर दिया जाएगा।
उ0प्र0 मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 51क में उल्लिखित महत्वपूर्ण/आकर्षक नम्बरों की नीलामी के सम्बन्ध में शर्तांें एवं प्रक्रिया का निर्धारण शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उ0प्र0 मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 51क(2) में निर्धारित फीस का भुगतान कर ‘प्रथम आगत प्रथम पावत’ सिद्धान्त के अन्तर्गत आकर्षक नम्बर की बुकिंग कराने की व्यवस्था विद्यमान है। आकर्षक नम्बर की बुकिंग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इसके आॅनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है।
वस्त्र उद्योग नीति के तहत मेगा परियोजनाआंे को सुविधाएं एवं रियायतें अनुमन्य कराने के लिए इम्पावर्ड कमेटी गठित करने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के प्रस्तर संख्या-3.5.5-‘मेगा परियोजना’ के अन्तर्गत मेगा परियोजनाआंे की स्थापना को प्रोत्साहन देने, केस-टू-केस आधार पर विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुमन्य कराए जाने के सम्बन्ध में इम्पावर्ड कमेटी गठन करने का निर्णय लिया है।
यह कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। इस कमेटी में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव नियोजन, प्रमुख सचिव वित्त एवं प्रमुख सचिव हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग सदस्य होंगे तथा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, उ0प्र0 कानपुर प्रस्तावक/सदस्य बनाए जाएंगे।
इम्पावर्ड कमेटी के कार्य क्षेत्र के अधीन विभिन्न कार्रवाई सम्पादित की जाएंगी। मेगा परियोजनाओं के अन्तर्गत 75 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश वाली स्पिनिंग मिल इकाईयों को उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 मंे वर्णित सभी वित्तीय सुविधाएं सुसंगत शर्ताें के अधीन अनुमन्य करायी जाएंगी।
केस-टू-केस के आधार पर इन सुविधाओं की वित्तीय सीमा को इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त शिथिल किया जा सकेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस श्रेणी की मेगा इकाईयों को कोई ऐसी सुविधाएं अनुमन्य नहीं करायी जाएंगी, जो वस्त्र उद्योग नीति से आच्छादित न हो।
इन परियोजनाओं हेतु भूमि का आवंटन, जल, विद्युत संयोजन आदि को प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी इकाईयों को यदि परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं जैसे सड़क, विद्युत लाइन, सीवर लाइन, जल निकासी की आवश्यकता होगी तो उसे पूर्णतः अथवा अंशतः शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जाएगा।
125 करोड़ रुपए या उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली स्पिनिंग मिल इकाईयों को उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केस-टू-केस के आधार पर अन्य प्रदेशों की तर्ज पर इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त वे सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं, जो उ0प्र0 वस्त्र उद्योग नीति-2014 से आच्छादित नहीं हैं।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग को गति प्रदान करने हेतु वस्त्र उद्योग नीति लागू की गई है। इसे प्रोत्साहित करने, केस-टू-केस आधार पर विशेष सुविधाओं एवं रियायतों की देयता/अनुमन्यता पर विचार करने, निर्णय करने एवं निर्णय को क्रियान्वित करने की दृष्टि से अधिकार सम्पन्न कमेटी (इम्पावर्ड कमेटी) का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है।
जनपद कन्नौज में हसेरन, जनपद पीलीभीत में कलीनगर व अमरिया 
तथा जनपद चन्दौली में नौगढ़ को नई तहसील के 
रूप में सृजित करने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने व्यापक जनहित तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण के मद्देनजर जनपद कन्नौज में हसेरन (मुख्यालय-हसेरन), जनपद पीलीभीत में कलीनगर (मुख्यालय-कलीनगर) व अमरिया (मुख्यालय-अमरिया) तथा जनपद चन्दौली में नौगढ़ (मुख्यालय-नौगढ़) को, निर्धारित मानक में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए, नई तहसील के रूप में सृजित किए जाने का फैसला लिया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (नई फसल बीमा योजना) को
खरीफ-2016 से प्रदेश में लागू करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के निर्गत प्राविधानों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (नई फसल बीमा योजना) को खरीफ 2016 मौसम से प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रदेश के 65 जनपदों में तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रदेश के 10 जनपदों में लागू है। इसके स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रदेश के 4 जनपदों में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो प्रदेश के सभी जनपदों में लागू की जाएगी, के अन्तर्गत खाद्य फसलें (अनाज, कदन्न {मोटा अनाज}, दलहन) तिलहन व वार्षिक नकदी/औद्यानिकी फसलों को कवर किया जाएगा। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, औद्यानिक फसल-केला के लिए जनपद कुशीनगर व गोरखपुर और मिर्चा की फसल के लिए जनपद फतेहपुर व फिरोजाबाद में लागू की जाएगी।
लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन को माॅडल 
बस स्टेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने बस स्टेशन कैसरबाग, लखनऊ को माॅडल बस स्टेशन के रूप में विकसित करने तथा इसके तहत उच्च विशिष्टियों के कार्य किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
कैसरबाग बस स्टेशन को माॅडल बस स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिये कुल आकलित धनराशि 944.88 लाख रुपये को स्वीकृति दी गयी है। कुल लागत के तहत 306.53 लाख रुपये की लागत की उच्च विशिष्टियों के कार्याें को कराये जाने की अनुमति भी मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गयी है।
फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास क्षेत्र की सीमा का विस्तार कर 
119 राजस्व ग्रामों को शामिल किए जाने निर्णय
मंत्रिपरिषद ने सुनियोजित विकास के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास क्षेत्र की सीमा का विस्तार कर 119 राजस्व ग्रामों को विकास क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया है।
तहसील मथुरा के 03 तथा तहसील छाता के 03 राजस्व ग्रामों को मथुरा-वृन्दावन विकास क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत मथुरा-वृन्दावन विकास क्षेत्र की सीमा का विस्तार करते हुए जनपद मथुरा की तहसील मथुरा के ग्राम पौरी, रहीमपुर एवं शाहपुर तथा तहसील छाता के ग्राम बरसाना, संकेत एवं गाजीपुर कुल 06 राजस्व ग्रामों को मथुरा-वृन्दावन विकास क्षेत्र की सीमा में शामिल किए जाने का निर्णय लिया है।
कानपुर देहात की नगर पंचायत झींझक को उच्चीकृत
कर नगर पालिका परिषद घोषित करने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने जनपद कानपुर देहात की नगर पंचायत झींझक को उच्चीकृत कर तृतीय श्रेणी की नगर पालिका परिषद घोषित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। 
 
‘एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड व अनलैमिनेटेड बैग्स तथा एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड व अनलैमिनेटेड फैब्रिक्स’
पर 5 प्रतिशत प्रवेश कर की दर निर्धारित
मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल से प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007’ की अनुसूची में ‘एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड व अनलैमिनेटेड बैग्स तथा एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड व अनलैमिनेटेड फैब्रिक्स’ की प्रविष्टि रखते हुए इन वस्तुओं के मूल्य पर 5 प्रतिशत प्रवेश कर की दर निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, ‘उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008’ के अन्तर्गत उपर्युक्त माल की खरीद या बिक्री पर संदेय कर का उक्त माल पर देय प्रवेश कर में ‘उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007’ की धारा-6 के अधीन रिबेट प्रदान किए जाने का भी फैसला लिया गया है।
काॅटन रोविंग (पूनी) एवं स्लाईबर को वैट से मुक्त रखे जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की कर मुक्त वस्तुओं की अनुसूची-1 में ‘काॅटन रोविंग (पूनी) एवं स्लाईबर को रखे जाने का निर्णय लिया है।
राजकीय विभागों के इलेक्ट्राॅनिक डाटा प्रोसेसिंग 
समूह ‘ग’ संवर्ग के लिए सेवा नियमावली प्रख्यापित करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने राजकीय विभागों के इलेक्ट्राॅनिक डाटा प्रोसेसिंग (ई0डी0पी0) समूह ‘ग’ संवर्ग के लिए सेवा नियमावली प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्राॅनिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग के कम्प्यूटर आॅपरेटर गे्रड-ए के पद पर अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से शत-प्रतिशत सीधी भर्ती एवं शेष पद पर प्रोन्नति की व्यवस्था की गई है। नियमावली के प्रख्यापित होने से प्रदेश के समस्त राजकीय विभागों में इलेक्ट्राॅनिक डाटा प्रोसेसिंग के पद पर एक समान अर्हता, वेतनमान एवं भर्ती की विधि की व्यवस्था लागू हो जाएगी।
संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना 
महानिदेशालय में विभिन्न पदों के सृजन का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय में अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी के पदों को संविलीन करते हुए अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी) पदनाम से तथा सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी के पदों को संविलीन करते हुए सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) पदनामित करने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही, सहायक निदेशक के वर्तमान में उपलब्ध 06 पदों के स्थान पर 08 पद तथा उपनिदेशक के वर्तमान में उपलब्ध 06 पदों के स्थान पर 08 पद एवं संयुक्त निदेशक के वर्तमान में उपलब्ध 03 पदों के स्थान पर 04 पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है। विभाग के अपर निदेशक गे्रड वेतन 8900 रुपए के पद को अपर निदेशक ग्रेड-1 पदनामित करने तथा अपर निदेशक ग्रेड-2 पदनाम से गे्रड वेतन 8700 रुपए में एक नया पद बनाने का फैसला भी लिया गया है। निदेशक पदनाम से वेतन बैण्ड-4 37400-67000 एवं गे्रड वेतन 10,000 रुपए में एक नया पद बनाने तथा महानिदेशक के पद को वेतनमान 67000 रुपए वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से 79000 में उच्चीकृत करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है।
उ0प्र0 विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) 
सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रख्यापन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संशोधन के माध्यम से उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 के नियम 3, 4, 5, 10, 14 ,15, 16, 19, 22, 27 में एवं नियम 4 (2) के परिशिष्ट ‘क’ में संशोधन किया गया है।
ज्ञातव्य है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में विभिन्न विषयों का अध्यापन कार्य सम्पादित करने वाले प्रवक्ता पुरुष शाखा/महिला शाखा के पद सम्मिलित हैं। इन वर्ग के शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 प्रख्यापित की गई थी। नियमावली के लागू हो जाने से सहायक अध्यापकों की प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति सम्भव हो सकेगी। प्रवक्ताओं की अधिकतम आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष किया जा रहा है। प्रवक्ताओं का वर्तमान वेतनमान वेतन बैण्ड 9300-34800 एवं गे्रड पे 4800 अंकित किया जा रहा है। इसके अलावा, पर्वतीय संवर्ग के पदों को हटाया जा रहा है।
उ0प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा (तृतीय संशोधन) 
नियमावली, 2016 के प्रख्यापन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
नियमावली में संशोधन के माध्यम से होम्योपैथिक विभाग में कार्यात्मक आवश्यकता एवं चिकित्साधिकारियों के पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु संवर्गीय पुनर्गठन किया गया है। इस पुनर्गठन के तहत चिकित्सा सेवा संवर्ग में वर्तमान में उपलब्ध कुल पदों की संख्या 1684 को यथावत बनाए रखते हुए इस प्रकार से पदों का पुनर्वितरण किया गया है कि जिससे कार्यात्मक आवश्यकता की अधिकाधिक पूर्ति हो सके और होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को पदोन्नति के अधिक से अधिक अवसर उत्पन्न हो सकें।
उ0प्र0 सचिवालय एवं सचिवालय के समकक्षता प्राप्त विभागों 
के कार्मिकों के सचिवालय भत्तों की दरों में 25 फीसदी वृद्धि का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सचिवालय एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय के समकक्षता प्राप्त विभागों के कार्मिकों के सचिवालय भत्तों की दरों में 25 फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है। सचिवालय एवं समकक्षता प्राप्त विभागों के सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी के पदों पर सचिवालय भत्ता क्रमशः 1070 रुपए, 1500 रुपए एवं 1880 रुपए देय हो जाएगा। इस निर्णय के फलस्वरूप सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी के पदों पर अनुमन्य हो रहे सचिवालय भत्ते के अंश क्रमशः 400 रुपए, 200 रुपए एवं 600 रुपए को उनके ग्रेड वेतन में सम्मिलित होने के कारण इन पदों पर सचिवालय भत्ता क्रमशः 670 रुपए, 1300 रुपए एवं 1280 रुपए देय होगा। इस निर्णय से लगभग 12,500 कार्मिक लाभान्वित होंगे।
राजस्व परिषद के समीक्षा अधिकारियों को राजपत्रित प्रतिष्ठा देने का निर्णय 
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सचिवालय की भांति राजस्व परिषद कार्यालय में कार्यरत समीक्षा अधिकारियों को राजपत्रित प्रतिष्ठा देने का निर्णय लिया है।
राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के 117 स्थायी पद और 17 अस्थायी पद अर्थात कुल 134 पद स्वीकृत हैं।
जनपद बरेली में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी
मंत्रिपरिषद ने जनपद बरेली में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
जनपद बरेली मंे क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण कार्याें हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। व्यय वित्त समिति द्वारा 2311.68 लाख रुपये की लागत पर प्रायोजना अनुमोदित की गई है। प्रायोजना में उच्च विशिष्टियों के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

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