पूर्व BJP नेता दयाशंकर को जमानत, BSP देगी चुनौती


 

daya-maya-1-580x395

मऊ: बीएसपी मुखिया मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी पूर्व बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह को आज जमानत दे दी गयी. बीएसपी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है.

शासकीय अधिवक्ता छेदी लाल गुप्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) अजय कुमार ने सिंह को 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी.

 

हाईकोर्ट में चुनौती

आपको बता दें कि जमानत की अर्जी पर लगभग 45 मिनट तक चली बहस के बाद कोर्ट ने यह निर्णय दिया. इस बीच, बीएसपी ने कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.

बीएसपी महासचिव सतीश चन्द्र मिश्र ने कहा कि जमानत का आदेश विधिसम्मत नहीं है और इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

मायावती के खिलाफ किया था अपमानजनक शब्दों का प्रयोग

गौरतलब है कि बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने गत 19 जुलाई को मऊ में संवाददाताओं से बातचीत में बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था. इस मामले में उनके खिलाफ 20 जुलाई को लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

लखनऊ पुलिस और एसटीएफ ने 25 जुलाई को सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्हें 29 जुलाई को बिहार के बक्सर जिले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद लखनऊ पुलिस ने मुकदमे को मऊ स्थानान्तरित कर दिया था.

सिंह को पिछले सप्ताह कोर्ट में पेश किया गया था. उस वक्त उनकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी गयी थी.


Scroll To Top
Translate »