
नई दिल्ली: कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप नहीं लगाया. उन्होंने सिर्फ कुछ लोगों के बारे में कहा था. राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल ने ये बयान आज सुप्रीम कोर्ट में दिया. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस बयान के बाद उनके खिलाफ दर्ज मानहानि का मुकदमा रद्द किया जा सकता हैं.
हालांकि, कोर्ट ने राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले राकेश कुंटे के वकील से कहा है कि वो अपने मुवक्किल से पूछ लें कि उन्हें इस पर कोई एतराज है या नहीं. राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ने वाला बयान दिया था. मुंबई के भिवंडी में दिए भाषण में राहुल ने कहा था कि संघ के लोगों ने गांधीजी को गोली मारी थी.
इस बयान को लेकर आरएसएस कार्यकर्ता राकेश कुंटे ने भिवंडी की कोर्ट में मानहानि का मुकदमा. राहुल गांधी इसी मुकदमे को रद्द करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुकदमा रद्द करने से मना कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा था कि अगर वो अपने बयान पर खेद जताएं तो मुकदमा खत्म किया जा सकता है. हालांकि, राहुल ने इससे मना करते हुए अपनी दलीलें रखने की बात कही थी. इस पर कोर्ट ने कहा था कि अगर उन्हें दलीलें रखनी हैं तो निचली अदालत में मुकदमे का सामना करें.
आज सुनवाई के दौरान राहुल के वकील कपिल सिब्बल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रखे गए हलफनामे का एक हिस्सा पढ़ा. इसमें लिखा था, “मैंने एक संस्था के तौर पर आरएसएस पर गांधीजी की हत्या में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया. मैंने कुछ लोगों की बात कही थी जो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित थे.”
इस पर सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, “अगर आप एक संस्था के रूप में आरएसएस को ज़िम्मेदार नहीं मानते तो बात खत्म हो सकती है. हम इस बयान को रिकॉर्ड करेंगे और आदेश पारित करेंगे.”
कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है. राकेश कुंटे के वकील यू अवर ललित ने कहा अगर इस बयान को रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाए तो उन्हें भी एतराज़ नहीं है.
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि एक बार वो अपने मुवक्किल से निर्देश ले लें. अगर किसी पक्ष ने अगली सुनवाई में कोई एतराज नहीं जताया तो अदालत आदेश पारित करेगी. अगली सुनवाई 1 सिंतबर को दोपहर 2 बजे होगी.
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