
नई दिल्ली. फर्जी लेनदेन के मामलों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए बैंकों को निर्देश दिया है कि ग्राहकों को उनके बैंक अकाउंट से फर्जी लेन-देन होने पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए.
आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी किसी ग्राहक के बैंक खाते से फर्जी लेन-देन हुआ है, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और ग्राहकों को 10 दिन के भीतर उनके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी. हालाँकि ग्राहक को तीन दिन के भीतर बैंक को जानकारी देनी होगी. नई गाइडलाइन के मुताबिक, यदि ग्राहक बैंक खाते से फर्जी लेन-देन की शिकायत 4 से 7 दिनों के भीतर करते हैं, तो ग्राहकों को 25,000 रुपये तक की देनदारी का सामना करना पड़ेगा.
साथ ही अगर ग्राहकों को नुकसान खुद उनकी लापरवाही का वजह से हुआ है, तो बैंकों को जब तक फर्जी लेन-देन के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, ग्राहक को पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा. दरअसल फर्जी लेनदेन में कुछ ऐसे भी मामले सामने आएं हैं, जिनमें न तो बैंक की गलती होती है, न ही ग्राहकों की. ऐसे मामलों में ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बैंकों ही नुकसान की भरपाई करेगा.
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