जेवर एयरपोर्ट का रास्ता साफ, हाईकोर्ट में किसानों की 8 याचिकाएं खारिज


एयरपोर्ट के लिए करीब 1334 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसमें से 94 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। इसका पुनर्ग्रहण किया जाना है। बाकी जमीन किसानों से ली जानी है। यह जमीन रोही, पारोही, रन्हेरा, किशोरपुर, बनवारीवास और दयानतपुर गांव की है। दो गांवों का अवॉर्ड भी हो चुका है, लेकिन किन्ही वजहों के चलते अभी तक मुआवजे का वितरण नहीं हो पाया।

वहीं जमीन अधिग्रहण से जुड़े तीन बिंदुओं को लेकर एयरपोर्ट की जमीन से जुड़े किसानों ने आठ याचिकाएं फरवरी में दायर की थी। किसानों ने याचिका में कहा कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट ठीक से नहीं किया गया है। एयरपोर्ट के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया वह ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी आठ याचिका खारिज कर दिया।

 


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