इससे पहले मुख्य फरार आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के मामले को लेकर केन्द्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ईडी और केन्द्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने चौकसी के स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज़ मांगे हैं कि क्या वह भारत यात्रा कर सकता है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार ने मेहुल चौकसी के यात्रा कर पाने में सक्षम होने के लिए उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट की आवश्यकता पर बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इस याचिका में कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से चौकरी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा।
गौरतलब है कि मेहुल चोकसी ने बंबई हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि उसने मामले के अभियोजन से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने इलाज के लिए देश छोड़ा था। फरार हीरा कारोबारी चोकसी अभी कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है।
ईडी के आवेदन में चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया गया है। चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी दोनों पीएनबी के साथ 13,400 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वांछित हैं।
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