रेरा ने निर्धारित समय पर फ्लैट न देने पर एलडीए पर लगाया जुर्माना , आवंटियों को 15 लाख तक हर्जाना मिलेगा


एलडीए को भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर से एक प्रतिशत अधिक रेट से आवंटियों को जुर्माना देना होगा। रेरा ने 45 दिनों में इसका भुगतान करने को कहा है। तीनों योजनाओं में कुल 1730 आवंटी हैं।

अभी इसका लाभ केवल उन्हें मिलेगा जिन्होंने रेरा में शिकायत की है। शिकायत के बाद बाकी आवंटियों को भी इसका लाभ मिलेगा। एलडीए की सृष्टि, सरगम व स्मृति अपार्टमेंट योजना के 8 से 10 साल हो चुके हैं, जबकि प्राधिकरण ने दो वर्ष में फ्लैट देने का वादा किया था।
कुछ लोगों को इसी साल तो कुछ लोगों को 2018 में कब्जा दिया गया। कब्जा विलम्ब से मिलने पर आवंटियों ने रेरा में  लिखित शिकायत  की थी। तीन दिन पहले रेरा ने आदेश जारी किया।

एलडीए की यह तीनों योजनाएं शुरू होने के बाद किसानों के विवाद में फंस गयी थीं। तत्कालीन अफसरों ने विवाद हल कराने का कोई प्रयास नहीं किया। करीब चार साल तक काम बंद रहा। वर्ष 2017 में प्रभु एन सिंह ने उपाध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद इनका काम शुरू कराया। दूसरी कम्पनियों को निर्माण की जिम्मेदारी दी। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

जिन ठेकेदारों की वजह से देर हुई,उनसे जुर्माने की पूरी रकम वसूलेंगे। उन्हें एलडीए की किसी योजना में काम भी नहीं देंगे। ऐसे आठ लोग चिह्नित किए गए हैं। डीएम के सामने रिपोर्ट रखेंगे। जवाबदेही भी तय की जाएगी।
-इंदुशेखर सिंह, मुख्य अभियंता, एलडीए 


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