खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत धान खरीद 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारम्भ होगी


मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ |उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां उनके सरकारी आवास पर वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग द्वारा सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय हेतु क्रय संस्थाओं को अग्रिम/ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत धान खरीद 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारम्भ होगी। धान क्रय की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने, किसानों को समय से भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए क्रय संस्थाओं को धनराशि तत्काल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस0एफ0सी0) द्वारा धान क्रय हेतु कुल 3000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत कैश क्रेडिट लिमिट/अल्पकालिक ऋण उन राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया जाएगा, जिनकी ब्याज दर न्यूनतम हो। उक्त कार्यशील पूंजी के रूप में कैश क्रेडिट लिमिट/अल्पकालिक ऋण लिये जाने हेतु एस0एफ0सी0 को अधिकृत किया जाएगा। एस0एफ0सी0 द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग की विपणन शाखा को उनकी आवश्यकतानुसार अल्पकालिक ऋण/अग्रिम दिया जाएगा। सम्बन्धित ऋण लिए जाने तथा ऋण की वापसी की शर्तें आदि निर्धारित करते हुए उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस0एफ0सी0) द्वारा ऋण की वापसी सुनिश्चित करायी जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य क्रय संस्थाओं यथा-उ0प्र0 को-आपरेटिव फेडरेशन लि0 (पी0सी0एफ0) एवं उ0प्र0 को-आपरेटिव यूनियन लि0 (पी0सी0यू0) के द्वारा धान क्रय हेतु कार्यशील पूंजी की व्यवस्था अपने वित्तीय स्रोतों से की जाएगी। उस पर आने वाले भारित ब्याज की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त ब्याज प्रतिपूर्ति को समायोजित करते हुए राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के निर्माण हेतु कंसेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किये जाने, बिड वैलिडिटी की अवधि में विस्तार किये जाने तथा एयरपोर्ट क्षेत्र में पड़ने वाली अवस्थापनाओं के सम्बन्ध मेंमंत्रिपरिषद ने नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के निर्माण हेतु कंसेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किये जाने हेतु और मलेशिया एवं भारत और स्विट्जरलैण्ड के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रारम्भ होने (जो भी बाद में हों) से 45 दिनों के समय के साथ ही भारत में मैनडेटरी क्वारंटाइन की अवधि को सम्मिलित करते हुए अथवा दिनांक 15 अक्टूबर, 2020, जो भी पहले हो, तक समय विस्तार तथा बिड वैलिडिटी तथा सिक्योरिटी की अवधि जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 तक थी उसे दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

‘एक जनपद एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन हेतु रिटेल स्टोर्स के माध्यम से ‘एक जनपद एक उत्पाद’ उत्तर प्रदेश की ब्राण्डिंग योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने ‘एक जनपद एक उत्पाद’ उ0प्र0 को ब्राण्ड के रूप में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से रिटेल स्टोर्स के माध्यम से ‘एक जनपद एक उत्पाद उ0प्र0 की ब्राण्डिंग योजना’ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना निम्नानुसार प्रस्तावित की गयी है:-
1- खुदरा दुकानों के माध्यम से ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना।
2- ओ0डी0ओ0पी0 ग्लो साइन बोर्ड, स्टेण्डीज ;ैजंदकममेद्ध एवं अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यमों से इन खुदरा दुकानों को ओ0डी0ओ0पी0 स्टोर्स के रूप में ब्राण्ड करना।
3- योजना उत्तर प्रदेश के साथ-साथ सम्पूर्ण भारत वर्ष (प्रदेश के बाहर एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन तक सीमित) में लागू होगी।
4- ओ0डी0ओ0पी0 उत्तर प्रदेश की ब्राण्डिंग योजना प्रारम्भ होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी।
 वित्तीय प्रोत्साहन सहायता:-
पंचायत क्षेत्र, नगर पालिका, नगर निगम हेतु वित्तीय सहायता (एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त):
1- पंचायत क्षेत्र में स्थापित ओ0डी0ओ0पी0 स्टोर्स हेतु: 40 हजार रुपये।
2- नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित ओ0डी0ओ0पी0 स्टोर्स हेतु: 60 हजार रुपये।
3- नगर निगम क्षेत्र में स्थापित ओ0डी0ओ0पी0 स्टोर्स हेतु: 01 लाख रुपये।

आई0टी0आर0 कं0लि0 बरेली के कर्मचारियों व अन्य लम्बित देयताओं के भुगतान के सम्बन्ध मेंमंत्रिपरिषद ने आई0टी0आर0 कं0लि0 बरेली के कर्मचारियों व अन्य लम्बित देयताओं के भुगतान हेतु कम्पनी की गाटा संख्या-307, बंगला नं0-11 में स्थित 18920 वर्ग मीटर भूमि (4.67 एकड़) को सर्किल दर 33,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल 62.436 करोड़ रुपये में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पक्ष में अस्पताल निर्माण हेतु विक्रय किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी एवं अन्य व्यय क्रेता कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त भूमि के विक्रय के पश्चात प्राप्त धनराशि से कम्पनी के कर्मचारियों एवं अन्य लम्बित देयताओं के भुगतान के उपरान्त उसका विवरण एवं व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तावित भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि, कम्पनी की देयताओं से अधिक प्राप्त होती है एवं कम्पनी की कोई अन्य देयता नहीं है तो शेष धनराशि राज्य कोष में जमा की जाएगी। आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली/प्रबन्ध निदेशक, आई0टी0आर0 कं0लि0, बरेली द्वारा प्रश्नगत भूमि के राजस्व अभिलेखों की पुष्टि के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
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राजभवन स्टाफ क्लब के विस्तारीकरण हेतु क्लब के बगल में स्थित असुरक्षित आवास के-2 के ध्वस्तीकरण एवं 05 लाख 64 हजार रु0 की धनराशि को बट्टे खाते में डाले जाने के सम्बन्ध मेंमंत्रिपरिषद ने राजभवन स्टाफ क्लब के विस्तारीकरण हेतु क्लब के बगल में स्थित असुरक्षित आवास के-2 के ध्वस्तीकरण एवं 05 लाख 64 हजार रुपये की धनराशि को बट्टे खाते में डाले जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य है कि यह आवास मरम्मत योग्य न रह जाने एवं अध्यासन हेतु असुरक्षित होने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है।——-



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