
मुंबई : अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को भले ही जमानत मिल गयी है लेकिन उनकी परेशानियां अभी कम नहीं हुई. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) रिया चक्रवर्ती की जमानत के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी. एनसीबी के पास रिया की जमानत के विरोध में अपने तर्क है. जमानत का विरोध करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा, ‘मैं यह बताना हूं कि यह एक ड्रस सिंडिकेट है और वे सभी आपस में जुड़े हैं. अब तक गिरफ्तार किए गए सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह एक सिंडिकेट है. सभी लगातार खरीदारी कर रहे थे.
रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मिली है. इस जमानत के साथ कई तरह की शर्त है. जिसका रिया चक्रवर्ती को भी पालन करना होगा. कोर्ट ने कहा कि रिया को प्रत्येक 10 दिन बाद पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगा. रिहा होने के बाद उसे अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. विदेश यात्रा में जाने से पहले रिया को कोर्ट की अमुमति लेनी होगी. अगर रिया को ग्रेटर मुंबई छोड़ना होगा तो उन्हें अपने जांच अधिकारी से इजाजत लेनी होगी.
रिया चक्रवर्ती की जमानत पर उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा रिया को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। तीनों केंद्रीय एजेंसियों-CBI, ED और NCB- की मिलीभगत से यह किया गया है. हम सत्य के साथ हैं.
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