पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में हाल ही में नियुक्ति 11 पब्लिक इंफर्मेशन आफिसर्स की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। आज मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश बिंदल पर आधारित सिंगल बैंच ने इन नियुक्तियों को रद्द करने के निर्देश जारी किए।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि नियुक्ति के लिए नई मैरिट सूची तैयार की जाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि नई मैरिट लिस्ट में पंजाब के ग्रामीण से 8वीं और 10वीं पास करने वाले उम्मीदवारों को दिए गए अतिरिक्त पांच नंबरों को डिडक्ट कर दिया जाए और इसी डिडक्शन के बाद नई मैरिट लिस्ट तैयार कर दी जाए। एडवोकेट एससी अरोड़ा ने इस अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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