
नई दिल्ली। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को रखने की सीमा को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब सरकार 30 दिसंबर के बाद पुराने 500 और 1000 रुपये की नोट सीमा से अधिक रखने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान करने जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, अगर किसी के पास 500 और 1000 रुपये के नोट 10 हजार से अधिक मूल्य के मिलते हैं तो उसे अपराध माना जाएगा। साथ ही, उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर को समाप्त हो रही है। इसके बाद अगर किसी के पास से पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट 10 हजार से अधिक है तो कार्रवाई की जाएगी। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा। इस नियम के तहत आप 10 हजार तक नोट 31 मार्च तक रख सकते हैं, जिसे 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के काउंटरों पर पुराने नोटों को सीधे जमा कराया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने देश में मौजूद कालेधन से निपटने और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत 500 और 1000 रुपये के नोट को कानूनी तौर पर अवैध करार दिया गया। उसके बाद लोगों नोट बदलने और अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए 50 दिनों का समय दिया गया है।
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