लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने जारी किये आदेश, विभागीय जांच कर सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही

शहर में अनाधिकृत प्लाटिंग के विरूद्ध दिनांक 17.08.2022 से 31.08.2022 तक चलाया जाएगा विशेष अभियान
लखनऊ| लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरूद्ध न्यायालयों में योजित मुकदमों से सम्बंधित पत्रावलियां गायब हो जाने की सूरत में अब एफआईआर दर्ज करायी जाएगी। साथ ही प्रकरण की विभागीय जांच भी करायी जाएगी और दोषी पाये जाने पर सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक करके इस सम्बंध में आदेश जारी किये हैं।
उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में वाद योजित होते हैं। लेकिन, उक्त से सम्बन्धित सम्पत्ति/अभियन्त्रण की पत्रावलियां उपलब्ध न होने के कारण न्यायालय में वादों की पैरवी सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। साथ ही प्राधिकरण के विरुद्ध आदेश पारित होने की भी सम्भावना रहती है। ऐसे में इन सभी प्रकरणों में सम्बन्धित अनुभागाध्यक्ष द्वारा पत्रावली गायब होने की एफआईआर दर्ज करायी जाएगी। इसके अलावा पत्रावली गायब किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय जांच संसथित करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। उपाध्यक्ष ने यह भी निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों में डुप्लीकेट फाइल खोले जाने की आवश्यकता है। उसमें पूर्व से गठित समिति द्वारा डुप्लीकेट फाइल खोले जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
उपाध्यक्ष ने बताया कि उनके द्वारा हजरतगंज स्थित राजा जयलाल सिंह पार्क का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पार्क में एक कमरा बना हुआ मिला, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। उन्होंने निर्देशित किया कि उक्त कमरे में जोन-6 का जोनल कार्यालय बनाया जाए तथा वहां आवश्यकतानुसार स्टाफ की तैनाती की जाए। उपाध्यक्ष ने बताया कि उनके द्वारा जीपीओ पार्क, लक्ष्मण पार्क, ग्लोब पार्क एवं बेगम हजरत महल पार्क का निरीक्षण किया गया था, जिसमें पार्कों के अंदर कई लाइटें खराब मिली थीं। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल यह लाइटें दुरूस्त कराने के निर्देश दिये हैं।
अनाधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ अभियान
उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बैठक में कहा कि प्रायः यह देखने में आता है कि प्राॅपर्टी डीलरों द्वारा किसानों से जमीन खरीद कर बिना ले-आउट पास कराये अनाधिकृत रूप से कालोनियों विकसित करते हुए जन सामान्य को भूखण्डों का विक्रय कर दिया जाता है। इससे लोगों को भविष्य में असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कालोनियों के विरूद्ध प्रारम्भिक स्तर पर ही कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसे समस्त प्रकरणों में जोनल अधिकारी क्षेत्रवार सर्वे कराकर अवैध प्लाटिंग की सूची तैयार कर लें। इसके बाद दिनांक 17.08.2022 से दिनांक 31.08.2022 तक विशेष अभियान चलाकर रोस्टर वार प्रत्येक दिन अनाधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।
भूमि का चिन्हांकन कर लगाए जाएंगे बोर्ड
गोमती नगर विस्तार में ग्वारी गांव के पास अवैध मीट शाॅप के साथ-साथ संचालित अन्य अवैध दुकानों को उपाध्यक्ष के आदेशानुसार हटाया गया था। वहां दोबारा से अनाधिकृत निर्माण न हो, इसके लिए उपाध्यक्ष ने भूमि का चिन्हांकन कर लाल निशान लगाने व बोर्ड लगाने के निर्देश दिये हैं। बैठक में सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, विधि परामर्शी संजय कुमार शुक्ला, मुख्य अभियंता अवधेश तिवारी और वित्त नियंत्रक दीपक सिंह समेत समस्त जोनल अधिकारी उपस्थित रहे।
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