लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने जन सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत जारी किये आदेश

लखनऊ | लखनऊ विकास प्राधिकरण की लीज होल्ड सम्पत्तियों को फ्री-होल्ड करने की स्वीकृति अब प्रभारी सम्पत्ति अधिकारी (स्तर-2) प्रदान कर सकेंगे। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने जन सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत इस सम्बंध में निर्णय लेते हुए आदेश जारी किये हैं।
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण की समस्त योजनाओं में स्थित सम्पत्तियों की रजिस्ट्री एवं नामान्तरण प्रक्रिया को सरल करने के उद्देश्य से रजिस्ट्री एवं नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सम्बंधित योजनाओं के प्रभारी अधिकारियों (स्तर-2) को अधिकृत किया गया है। अब इस सम्बंध में सभी प्रकार की सम्पत्तियों की रजिस्ट्री के साथ-साथ लीज होल्ड से फ्री-होल्ड रजिस्ट्रियों के नियमों के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी सम्बंधित प्रभारी सम्पत्ति अधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है। इससे लीज होल्ड से फ्री-होल्ड की कार्यवाही में समय की बचत होगी और आवंटियों को किसी भी तरह की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।
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