दिल्ली में ई रिक्शा के परिचालन पर 20 अगस्त तक रोक


e rickshawनई दिल्ली। दिल्ली में ई-रिक्शा के परिचालन मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई को बीस अगस्त तक के लिए टाल दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक ई-रिक्शा पर लगी रोक बरकरार रहेगी। पिछली सुनवाई में भारत सरकार ने हाईकोर्ट में ई रिक्शा को कानून के दायरे में लाने के लिए गाइडलाइंस सौंपी थी। इसमें सरकार ने बताया था कि ई रिक्शा को मोटर व्हिकल एक्ट के अंतर्गत लाया जाएगा। आज होने वली सुनवाई के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ई रिक्शा पर लगी पाबंदी हटेगी या फिर नहीं।
गौरतलब है कि कोर्ट ने ई रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध लगा रखा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक ई रिक्शा को लेकर कोई कानून नहीं बनाते उसे सड़को पर चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दरअसल ई रिक्शा चालकों के लिए न तो लाइसेंस जरूरी थे और न ही इन रिक्शा का पंजीकरण होता था। हाल ही में ई रिक्शा से हुई एक दुर्घटना में एक मासूम की मौत हो गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली में इसके परिचालन पर रोक लगा दी थी।


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