
सीबीआई द्वारा जारी लुक आउट नोटिस के मुताबिक, चिदंबरम के देश छोड़कर जाने पर रोक लगा दी गई है। एजेंसी ने एयरपोर्ट को भी इसका सूचना दे दी है।
बुधवार को उच्चतम न्यायालय से भी राहत नहीं मिल पाई और अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई तय की गई है। चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी थी। रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने चिदंबरम के वकील को बताया कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले में सुनवाई शुक्रवार को तय की है।
गौरतलब है कि पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ एक नया लुकआउट नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के मुताबिक, कांग्रेस नेता के खिलाफ लुकआउट नोटिस सभी सड़क मार्ग, हवाई मार्ग तथा समुद्र बंदरगाहों और वहां की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेज दिए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि कांग्रेस नेता को ईडी की अनुमति के बिना भारत की सीमा से बाहर न जाने दिया जाए।
अधिकारियों ने बताया कि यह एजेंसी द्वारा उठाए गए ऐहतियादी कदम हैं क्योंकि चिदंबरम के पते-ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच को आगे बढ़ाने में उनकी जरूरत है। गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से किसी भी तरह का संरक्षण देने से मना कर दिया था।
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