हरियाणा में निजी कॉलोनाइजर्स को बड़ी राहत, खट्टर सरकार ने बदला नियम


मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बदले हुए नियमों को मंजूरी दी गई। हरियाणा सरकार ने प्रदेश को हाइपर, उच्च, मध्यम और निम्न चार जोन में बांट रखा है। हाइपर जोन में गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला आते हैं, जबकि उच्च जोन में कई बड़े शहरों और मध्यम में बीच के शहरों तथा निम्न में कस्बानुमा छोटे शहरों को शामिल किया गया है।

कैबिनेट ने दीन दयाल जनआवास योजना के विस्तार को भी हरी झंडी दी है। अभी तक आवासीय प्लाटेड कॉलोनियों के लिए हाइपर और उच्च जोन में 100-100 एकड़ जमीन होने की शर्त थी। अब हाइपर जोन में 25 और उच्च जोन में 20 एकड़ जमीन पर भी कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस मिलेंगे। इसी तरह से मध्यम जाने वाले शहरों में कॉलोनी के लिए तय 15 और निम्न के लिए 10 एकड़ की शर्त को पहले जैसा ही रखा है।

फ्लैट्स वाली कॉलोनियों के लिए तय मानदंड भी बदले गए हैं। सरकार अब हाइपर जोन के लिए 5 एकड़, उच्च के लिए 4 एकड़, मध्यम के लिए दो एकड़ और निम्न के लिए एक एकड़ जमीन पर कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस जारी करेगी।


Scroll To Top
Translate »