CJI महाभियोग: उपराष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस


कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा- “राज्यसभा के सभापति प्रस्ताव पर निर्णय नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके पास प्रस्ताव की योग्यता के निर्धारण करने का अधिकार नहीं है।” सुरजेवाला ने कहा कि क्वासी ज्यूडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बिना वेंकैया नायडू प्रस्ताव के मैरिज के बारे में फैसला नहीं कर सकते हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा- “जैसे कि राज्यसभा के सभापति ने बताया है अगर सभी आरोप इन्क्वायरी में पहले ही साबित करने पड़ते तो फिर कांस्टिट्यूशन एंड जजेज (एन्क्वायरी) एक्ट की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी।”

कांग्रेस और छह विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को दुर्व्यवहार के पांच आधार पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को हटाने का नोटिस दिया था। ऐसा पहली बार हुआ जब सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाया गया हो।


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