
लखनऊ | योगी सरकार ने निजी अस्पतालों एवं प्रयोगशालाओं में आरटीपीसीआर जांच की दरों में कटौती कर दी है। अब तक आरटीपीसीआर जांच दर 1600 तिथि थी जिसे घटाकर जीएसटी समेत 700 और 900 रुपये कर दिया गया है। अस्पताल या प्रयोगशाला पर जाकर सैंपल देने पर जीएसटी समेत 700 रूपये और अगर अस्पताल या प्रयोगशाला द्वारा घर या अस्पताल आकर सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो जांच की दर 900 रूपये तय किया गया है।
इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव अमित मोहन की ओर से मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों व प्रयोगशालाओं को चेतावनी दी गई है कि तय शुल्कसे अधिक जांच शुल्क वसूलने पर सम्बन्धित अस्पताल अथवा प्रयोगशाला के खिलाफ उत्तर प्रदेश कोविड-19 नियमावली 2020 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और उसीके तहत सम्बन्धित के खिलाफ कातर्रवाई भी की जाएगी।
https://rashtriyadinmaan.com
