
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 700 गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की पहचान की थी। इसके बाद ही शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने छात्रों के माता-पिता को आश्वस्त किया है।
इन स्कूलों के प्रतिनिधियों से आज सुबह मुलाकात के बाद सिसोदिया ने ट्वीट किया, ” मैंने गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। दिल्ली नगर निगम को किसी भी स्कूल को बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दिल्ली सरकार स्कूल खोलने में यकीन करती है, बंद करने में नहीं।”
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ”मैं इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों और शिक्षकों को कहना चाहता हूं कि आप निश्चिन्त होकर अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये तमाम स्कूल भाजपा शासित नगर निगम के दायरे में आते हैं। सरकार नगर निगम को किसी भी स्कूल को बंद नहीं करने देगी।”
दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल प्रबंधन एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में करीब तीन हजार गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिनमें हर साल करीब 10 लाख छात्रों का दाखिला होता है।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के तहत, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से मान्यता प्रमाण पत्र लिए बिना कोई स्कूल स्थापित नहीं किया जा सकता है।
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