दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका


हाईकोर्ट में हनीप्रीत तनेजा के नाम से दाखिल याचिका में उसने अपनी जान को खतरा बताया था। हनीप्रीत ने हरियाणा पुलिस महानिदेशक के उस बयान को भी आधार बनाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हनीप्रीत की जान को खतरा है। हनीप्रीत ने अपनी याचिका में तीन सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने की मांग की थी, ताकि चंडीगढ़ में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने में उसे परेशानी न हो।

इससे पहले आज पंचकूला पुलिस ने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित ए-9 में हनीप्रीत की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, लेकिन वह वहां नहीं मिलीं।
हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्या ने बताया है कि हनीप्रीत सोमवार को दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में स्थित उनके ऑफिस में आई थी।

दुष्कर्म के मामले में 25 अगस्त को पंचकूला की विशेष अदालत में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद भड़की हिंसा के बाद से हनीप्रीत लापता थी और पुलिस उसकी तलाश में देश व बाहर छापेमारी कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से हनीप्रीत के नेपाल में छिपे होने की खबरे आ रही थीं, लेकिन अब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर हनीप्रीत ने साफ कर दिया है कि वह देश में ही है।

गौरतलब है कि हनीप्रीत के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया हुआ है और उसे भगोड़ा साबित करने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।


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