LDA बोर्ड : बसंतकुंज, हरदोई रोड योजना में देय अवशेष प्रतिकर धनराशि 30.42 करोड़ का भुगतान किये जाने की स्वीकृति


लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक सम्पन्न
लखनऊ |   मण्डलायुक्त मुकेश कुमार मेश्राम की अध्यक्षता में लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 168वीं बोर्ड बैठक लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें उपाध्यक्ष-ल0वि0प्रा0 शिवाकान्त द्विवेदी, सचिव-ल0वि0प्रा0 एम0पी0 सिंह, नगर आयुक्त डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम गत बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या की समीक्षा की गई तथा निम्न निर्देश दिये गये।
1. बसंतकुंज, हरदोई रोड योजना में देय अवशेष प्रतिकर धनराशि 30.42 करोड़ का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह धनराशि किसानों को प्रतिकर रूप में दी जायेगी।
2. बसंतकुंज योजना में बंधा निर्माण से प्रभावित कैटिल कालोनी में जिन-जिन व्यक्तियों के भूखण्ड का निर्माण प्रभावित हुआ है, ऐसे कुल 143 आंवटी है, जिन्हें उनके निर्माण के मूल्यांकित धनराशि 1.12 करोड़ का भुगतान किये जाने का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया। साथ ही जो भूखण्ड बंधे से प्रभावित हो रहे है, उन-उन भूखण्डों का भी समायोजन बोर्ड द्वारा किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। ऐसे कुल 322 भूखण्ड प्रभावित है।
3. लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 की निरस्त टाउनशिप की भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की नवीन योजना हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई और बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम्् लैंडपूलिंग के माध्यम से शासनादेशानुसार कार्यवाही की जाये।
4. व्यवसायिक सम्पत्तियों/भूखण्डों की नीलामी में डिफाॅल्टर को भाग लेने से रोकने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि पूर्व से प्राधिकरण द्वारा किसी को व्यवसायिक सम्पत्ति आवंटित की गई है और उसने 03 लगातार किश्तें जमा नहीं किया है, तो वह डिफाॅल्टर माना जायेगा और उसे नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही शासनादेशानुसार व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी के समय फ्रीहोल्ड शुल्क चार्ज भी भूखण्ड की मूल्यांकित धनराशि में सम्मिलित किया जायेगा, इसके अतिरिक्त भूखण्डों की नीलामी में आवेदकों द्वारा 03 वर्षों की आई0टी0आर0 और हैसियत लिये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा इस प्रकार की रिक्त सम्पत्तियों की सूची और समीक्षा के साथ अगली बोर्ड बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये।
5. आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये एक कास्ट एकाउन्टेन्ट की सेवा अवधि बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
6. लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों के मूल्यांकन गाइड लाइन में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यदि किसी आवंटित सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य आवंटन पत्र में सूचित मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक बढ़ता है, तो आवंटी द्वारा जमा धनराशि वापसी के समय उसे आर0बी0आई0 द्वारा निर्धारित एम0सी0एल0आर0 दर पर वापस करने का विकल्प होगा। यह शर्त जिन योजनाओं में निबन्धन की कार्यवाही हो चुकी है, उनमें प्रभावी नहीं होगा।
7. जनपद-लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर योजना स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टीलेविल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण पी0पी0पी0 माॅडल पर किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
8. भूखण्ड संख्या-221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम-बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं नियमानुसार शुल्क जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये।
9. बसन्तकुंज योजना में गोमती नदी के किनारे अवस्थित मास्टर प्लान पार्क एवं खुला स्थल में ‘‘राष्ट्र पे्ररणा स्थल’’ का विकास किये जाने विषयक प्रस्ताव अवलोकित एवं अनुमोदित किया गया।
10. अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना-2020 लागू किये जाने विषयक प्रस्तुत अनुमोदित किया गया।
11. श्री रवि खरे, अवर अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण के चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति/भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

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