LDA: गोमतीनगर विस्तार में तीन अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, होटल-अपार्टमेंट समेत तीन अवैध निर्माण सील किये गये


लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने की कार्यवाही

गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार एवं गोसाईंगंज थानाक्षेत्र में चलाया गया अभियान

लखनऊ | लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण/प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में सोमवार को प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने अभियान चलाकर बड़ी कार्यवाही की। इस दौरान गोमतीनगर विस्तार में तीन स्थानों पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। वहीं, गोमतीनगर और गोसाईंगंज में होटल व अपार्टमेंट समेत तीन अवैध निर्माण सील किये गये।

प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि अशोक कुमार यादव व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के बक्कास के दुलारमऊ में लगभग 02 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इसी तरह प्रेम नारायण व अन्य द्वारा दुलारमऊ के खसरा संख्या-662 पर लगभग 03 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग का कार्य कराया जा रहा था। इसके अतिरिक्त अंकुर वर्मा, गोपाल व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के कासिमपुर, बिरूहा में लगभग 04 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। उक्त तीनों प्रकरण में विहित न्यायालय में वाद योजित किये गये थे। विपक्षियों द्वारा प्लाटिंग के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र/तलपट मानचित्र प्रस्तुत न किये जाने पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे।
इसके अनुपालन में आज सहायक अभियंता अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में अवर अभियंता इम्तियाज अहमद, सुभाष शर्मा व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल के सहयोग से तीनों स्थ्लों पर अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी।

प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय व अन्य द्वारा अर्जुनगंज के ग्राम-सरसवां में जी0आर0एस0 मेमोरियल स्कूल एवं जनरल हाॅस्पिटल के सामने लगभग 14000 वर्गफिट क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अवैध रूप से अपार्टमेंट का निर्माण कार्य कराया जा रहा था।
इस क्रम में अजय अग्रवाल व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-4 में भूखण्ड संख्या-4/779 पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीकृत आवासीय भवन मानचित्र के विपरीत सेटबैक प्रभावित करते हुए बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल तथा चतुर्थ तल पर अस्थायी टीनशेड का निर्माण कराते हुए व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
इसके अतिरिक्त रंजना सक्सेना व अन्य द्वारा गोमती नगर के विभवखण्ड में भूखण्ड संख्या-1/158 पर लगभग 115.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल का निर्माण कराकर होटल साईं इन ओयो का संचालन किया जा रहा था। उक्त तीनों प्रकरण में विहित न्यायालय में वाद योजित करते हुए प्रश्नगत स्थलों को सील किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में अवर अभियंता इम्तियाज अहमद, सुभाष शर्मा व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा तीनों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।


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