धोखाधड़ी के केस में बीवी-बेटे संग नेता आजम खान भेजे गए जेल


आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण बनाने समेत कई अन्य मामलों में कोर्ट में पेश हुए थे। इससे पहले बार-बार के आदेश से लेकर मुनादी तक कराने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सीआरपीसी की धारा-83 के तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किया था।

दराअसल भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज कोतवाली में मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि अनुचित लाभ लेने के लिए सपा सांसद आजम खां और उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मुकदमे में सम्मन के बाद भी हाजिर न होने पर पूर्व में आजम खां, डॉ. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।

दिसंबर में इस मामले में तीनों के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी की गई थी। जिसका पालन करते हुए जनवरी में पुलिस ने शहर में मुनादी कराई और कुर्की से पहले की औपचारिकता की। साथ ही आजम के आवास पर कोर्ट के नोटिस चस्पा कराए गए। मंगलवार को इस केस की सुनवाई हुई।


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