परीक्षा परिणाम खराब हुआ तो शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट


जस्टिस जी.एस. सिस्तानी और अनूप जे. भंभानी की बैंच ने उप-प्राचार्य की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, तथ्यों से साफ है कि नतीजों में 11 फीसदी गिरावट आई है। सरकार ने सेवा विस्तार न देने का तार्किक और उचित आदेश पारित किया है।

याचिकाकर्ता राजेंद्र प्रसाद जसोला विहार स्थित स्कूल में उप-प्राचार्य पद से 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने सरकार द्वारा 2012 में शुरू की गई योजना के तहत सेवा


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