ऑड-ईवन का ब्लू प्रिंट जारी, बाहरी कारों पर भी रहेगी सख्ती


 

odd_even_24_12_2015नई दिल्ली। यदि आप आगामी 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लें। राजधानी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कारों का जो ‘ऑड-ईवन नियम’ बनाया है, उसके दायरे में दिल्ली में प्रवेश करने वाली बाहरी गाड़ियों को भी शामिल किया है। पकड़े जाने पर 2000 रुपए का चालान बनेगा।

केजरीवाल ने आज इस संबंध में ब्लू प्रिंट जारी कर दिया। ऑड-ईवन नियम एनसीआर और अन्य राज्यों के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कारों पर भी लागू होगा।

केजरीवाल ने 20 श्रेणियों में छूट देने की बात कही है। खास बात यह है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को छूट रहेगी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पर नियम लागू होगा।

ब्लूप्रिंट की प्रमुख बातें: इन 20 श्रेणियों को छूट

  • नियम सुबह आठ से रात आठ बजे तक लागू रहेगा। सम संख्या वाली तारीख को सम संख्या वाले वाहन चलेंगे। रविवार को छूट रहेगी।
  • दोपहिया वाहन, सीएनजी वाहन (जिन्हें अपना सर्टिफिकेट डिस्पेल करना होगा), इलेक्ट्रिक तथा हाईब्रिड व्हिकल, महिला चालक (महिला चालकों के साथ 12 साल तक का मेल चाइल्ड हो सकता है) को छूट।
  • राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, सीजेआई, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा में विपक्ष के नेता दायरे से बाहर।
  • दिल्ली के छोड़कर अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, लोकायुक्त के वाहनों को छूट।
  • आपातकालीन वाहन, एंबुलेंस, फायर, हॉस्पिटल, जेल, शववाहन को भी कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।
    • अर्द्धसैनिक बलों के वाहन, रक्षा मंत्रालय, SPG सुरक्षा प्राप्त हस्तियों को छूट रहेगी। जो लोग अस्पताल जा रहे हैं, उन्हें सबूत दिखाने पर छूट मिलेगी।
  • केजरीवाल के मुताबिक, लोगों को ज्यादा असुविधा नहीं हुई तो आने वाले वक्त में दो पहिया वाहनों पर भी यही सिस्टम लागू किया जा सकता है।

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