
नई दिल्ली | कोरोना काल में दिल्ली के किसी परिवार से कमाने वाले व्यक्ति की मौत के आश्रित को दिल्ली सरकार हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देगी। साथ ही अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की तक 2,500 रुपये हर माह दिए जाएंगे। वहीं, पीड़ित परिवार को एकमुश्त 50,000 रुपये की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से इस योजना की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसके लिए समर्पित एक पोर्टल भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत लोगों के आवेदन करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि पीड़ित परिवार के घर जाकर खुद फार्म भरवाएंगे।
योजना लॉन्च करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार होने के नाते फर्ज बनता है कि हम ऐसे परिवारों का साथ दें और उनकी मदद करें। इसके लिए पीड़ित परिवार को कागजी औपचारिकताओं में नहीं फंसना पड़ेगा। सरकार लोगों के आवेदन करने का इंतजार नहीं करेगी। इसकी जगह दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि उनके घर जाकर खुद फार्म भरवाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी प्रतिनिधि कागजों में कमियां नहीं निकालेंगे। अगर कागज पूरे नहीं हैं, तो उसे बनवाने की जिम्मेदारी भी प्रतिनिधि की होगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों से ऐसे बहुत सारे मामले सुनने को मिले, जिसमें बच्चे अनाथ हो गए। अब उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है। इसमें परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत होने से अब घर चलाने वाला कोई नहीं है। मुसीबत के इस दौर में सरकार उनके साथ खड़ी है। इसमें सारी परिस्थितियों को कवर करने की कोशिश की गई है कि किस-किस परिस्थिति में लोगों को किस-किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और उन हर परिस्थितियों को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की गई है। सभी किस्म के लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई है।
योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं
अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पोर्टल लॉन्च हो गया है। अब जिन लोगों के घर में कोरोना की वजह से मौत हुई है, वे योजना का लाभ लेने के लिए दो तरह से आवेदन कर सकते हैं। एक यह तरीका है कि वे खुद भी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और दूसरा यह कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार होने के नाते हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि लोग ही आवेदन करें। जिन-जिन लोगों के घर में मौत हुई है, उन सभी लोगों के घरों में दिल्ली सरकार का एक प्रतिनिधि जाएगा और वह प्रतिनिधि उन लोगों से यह फॉर्म भरवा कर रजिस्ट्रेशन करवाएगा।
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