यूपी के शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर लगी रोक


 

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नई दिल्ली: यूपी के लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई. सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख 72 हज़ार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है. इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी.

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दया के आधार पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति बहाल करने का अनुरोध किया था.

वहीं शिक्षामित्रों ने भी अपनी याचिकाओं में यही आधार बनाया था. इसके साथ ही शिक्षामित्रों ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें अप्रशिक्षित मानते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी प्रशिक्षण देने की अनुमति दी थी लिहाजा नियमों के मुताबिक इन्हें टीईटी से छूट दी जाए


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