
श्री प्रसाद ने बताया महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि बिना होने चेहरे को ढंके कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थल पर निकलता है तोह यह दंडनीय अपराध होगा । बिना चेहरा ढंके निकलने वाले व्यक्त से पहली बार 100 रूपये, दूसरी बार भी 100 रूपये, तीसरी बार या उसके बाद या बार – बार पकड़े जाने पर 500 – 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा ।
उन्होनें बताया लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 100 – 500 रुपए तक, दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 – 1000 रुपए तक और तीसरी बार या उसके बाद भी पकडे जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा ।
प्रमुख सचिव ने बताया कि महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में दोपहिया वाहन चालाक ही अकेले वाहन चला सकेगा । पीछे बैठने की अनुमति किसी में नहीं होगी । दोपहिया वाहन में पहले बार पीछे बैठी सवारी पर 250 रुपए, दूसरी बार 500 रुपए, तीसरी बार में 1000 रुपए और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है ।
दोपहिया वाहन के बारे में अपवाद स्वरुप इस मामले में छूट दी गई है कि अगर महिला वाहन चलाना नहीं जानती है और वह अपने किसी घर के सदस्य के साथ अपने कार्यस्थल जा रही है तोह उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दोपहिया वाहन के पीछे बैठना होगा । पीछे बैठी महिला के लिए हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है ।
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि जिस तरह चेहरा चेहरा न ढंकने पर जुर्माना है, उसी तरह सार्वजानिक स्थल पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया गया है । पहली व दूसरी बार पकड़े जाने पर 100 – 100 रुपए, तीसरी बार या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर 500 – 500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा । इन सभी मामलों में दण्ड वसूलने का अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने के इंस्पेक्टर को होगा।
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