सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात मामले में सुनवाई 24 जुलाई तक के लिए टाली


जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुनवाई अगले सप्ताह तक टालने  का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने हालांकि इस पर कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा कि इस मामले में एक नजदीकी तारीख दी जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय कर दी।

गत दो जून को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि वह विदेशी जमातियों को स्वदेश भेजने के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, बल्कि केवल ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के मुद्दे पर ही सुनवाई करेगी।

केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि विदेशी जमातियों की स्वदेश वापसी तब तक नहीं हो सकेगी, जब तक उनके खिलाफ भारत के किसी भी राज्य में दर्ज आपराधिक मुकदमों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।

गौरतलब है कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों और राज्य सरकारों एवं पुलिस के आदेश का उल्लंघन करने पर हजारों जमातियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे जिनकी सुनवाई अदालतों में लंबित हैं। केन्द्र सरकार ने हजारों जमातियों को ब्लैकलिस्ट करके उनके वीजा रद्द कर दिए थे, जिनमें से 34 विदेशी जमातियों ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं।


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