सील बिल्डिंग में चल रहा था निर्माण कार्य, एलडीए ने दोबारा सील कर पारित किये ध्वस्तीकरण के आदेश


लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने की कार्यवाही

आलमबाग, आशियाना व पीजीआई थानाक्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग के विपरीत किये जा रहे चार अवैध निर्माणों को किया गया सील

प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने बीकेटी में सीतापुर रोड पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

लखनऊ | लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण/प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को आलमबाग, आशियाना व पीजीआई थानाक्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग के विपरीत किये जा रहे चार अवैध निर्माणों को सील किया गया। वहीं, बीकेटी में सीतापुर रोड पर फौजी ढ़ाबे के बगल में चल रही अवैध प्लाटिंग पर प्रवर्तन टीम द्वारा बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि विक्की तिवारी, विजय शुक्ला तथा अंशू बाजपेयी द्वारा आलमबाग के पटेल नगर में भूखण्ड संख्या-118 व 119 पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेटबैक को कवर्ड करते हुए अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसके विरूद्ध पूर्व में वाद योजित करते हुए स्थल को सील किया गया था। प्रवर्तन टीम द्वारा पुनः किये गये स्थल निरीक्षण में पाया गया कि बिल्डर द्वारा सील को खोलकर चोरी-छिपे निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस पर अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये जाने के साथ ही मंगलवार को परिसर को पुनः सील कराया गया। जोनल अधिकारी ने बताया कि नियमानुसार बिल्डर को अवैध निर्माण स्वतः तोड़ने का समय दिया गया है, निर्धारित अवधि में बिल्डर द्वारा आदेशों का अनुपालन न किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी जाएगी।

जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि इसके अतिरिक्त अभिजीत भारती द्वारा आशियाना, एलडीए कालोनी के सेक्टर-आई में भूखण्ड संख्या-1416 पर लगभग 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड के भूतल पर लगभग 600 वर्गफिट के अग्रभाग में तीन दुकानें, पाश्र्व भाग में कमरा व बाथरूम एवं साइड सेटबैक में लगभग 750 वर्गफिट एरिया में पांच दुकानों का निर्माण कराया गया था। इसी तरह अंशू चतुर्वेदी पत्नी शैलेन्द्र चतुर्वेदी व अन्य द्वारा कानपुर रोड के सेक्टर-बी स्थित सम्भर खेड़ा में भूखण्ड संख्या-569ग/23क पर लगभग 140 वर्गमीटर क्षेत्रफल में लोअर, ग्राउंड फ्लोर तथा छत आदि का निर्माण किया जा रहा था। इसके अलावा ओम प्रकाश मौर्या, जगन्नाथ, सुजीत मौर्या व अन्य द्वारा पीजीआई थानाक्षेत्र में किसान पथ पर एच.पी. पेट्रोल पम्प के पीछे खसरा संख्या-3445 पर लगभग 3500 वर्गफिट क्षेत्रफल में बेसमेंट की स्लैब ढ़ालकर अपर भूतल पर आर.सी.सी. काॅलम, चिनाई व शटरिंग का कार्य कराया जा रहा था।
उक्त तीनों प्रकरणों में विहित न्यायालय में वाद योजित किये गये थे। जिसमें विपक्षियों द्वारा निर्माण के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र/निर्माण अनुज्ञा प्रस्तुत नहीं की गयी, जिस पर सीलिंग के आदेश जारी किये गये थे। इन आदेशों के अनुपालन में आज सहायक अभियंता वाई.पी. सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता बिजेन्द्र सिंह व उस्मान अली द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थलों को सील कर दिया गया।

अवैध प्लाटिंग पर चलाया गया बुलडोजर
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि संजय अग्रवाल व अन्य द्वारा बीकेटी में सीतापुर रोड स्थित फौजी ढ़ाबे के बगल में लगभग 04 बीघा जमीन पर अवैध रूप से सड़क, नाली व कार्यालय आदि बनाकर प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद योजित किया गया था। उक्त प्रकरण में विपक्षी द्वारा कोई स्वीकृत मानचित्र/तलपट मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा स्थल पर भूखण्ड सृजित करने का कार्य कराया जाता रहा। इस पर विहित न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में आज सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता अम्बरीष शर्मा द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल के सहयोग से स्थल पर किये गये समस्त निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया।


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