
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली का निर्णय
राज्य सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन नीति के अनुसार ई-टेण्डरिंग कर खनन के लिए कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता को पूरी पारदर्शिता के साथ कम दामों में सहजता से खनिज एवं खनन उत्पाद उपलब्ध कराना है। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब, शिथिलता या भ्रष्टाचार पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली का निर्णय राज्य सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
यह जानकारी देते हुए आज यहां अपर मुख्य सचिव, खनन विभाग श्री आर0पी0 सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली ने जनपद सहारनपुर के नदी तल में खनन के सम्बन्ध मेें दिनांक-04.12.2017 को आदेश पारित किये है। ई0ओ0 सं0-17/2016, ओ0ए0 सं0-184/2013 तथा अन्य सम्बद्ध आवेदनों पर हुई सुनवाई पर विचार करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उच्च स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षति के लिए चिन्हित क्षेत्रों को छोड़ते हुए ही, इस वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खनन की अनुमति दिये जाने के आदेश दिये गये है।
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने के्रशर मालिक श्री तेजेन्द्र मलिक द्वारा अपनाये गये आचरण पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए 50,000 रुपये की जमानत धनराशि पर बेलेबुल वारण्ट जारी करते हुए सम्बन्धित एस0एच0ओ0 को दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष श्री मलिक को प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दी गयी है।
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा नई खनिज नीति के अन्र्तगत कार्यवाही की जायेगी।
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च्छ ब्ड.डपदपदह.04 क्मबमउइमतए 2017
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