
नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सोमवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली में 30 सितंबर तक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों सहित लोगों के बड़े पैमाने पर जमा होने पर रोक रहेगी।
कृषि विधेयकों के खिलाफ शहर में कई प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी डीडीएमए के पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि 30 सितंबर तक प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दिल्ली सरकार के उप गृह सचिव के साथ किए गए संवाद में डीडीएमए के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राजेश गोयल ने सोमवार को कहा कि छह जून को प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश 30 सितंबर तक प्रभावी होगा।
डीडीएमए के छह जून के आदेश के मुताबिक, सभी तरह के सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में और अन्य तरह के जमावड़ों पर दिल्ली में रोक रहेगी।
आदेश में विवाह समारोह में 50 से अधिक और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई गई थी।
राजाधानी दिल्ली में फिर तेजी से पैर पसार रहे कोरोना वायरस संक्रमण के 2,548 नए मामले सामने आने के बाद शहर में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,49,259 तक पहुंच गई है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में कोविड-19 के 32 और मरीजों के मौत के बाद मृतक संख्या 5,014 हो गई। उन्होंने कहा कि 33,733 नमूनों की जांच में से पिछले दिन की तुलना में अपेक्षाकृत नए मामलों की संख्या कम रही। विभाग ने कहा कि दिल्ली में 30,941 मरीजों का इलाज जारी है।
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