स्कूल की भूमि का व्यवसायिक उपयोग शिक्षक नाराज


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लखनऊ,।यशोदा रस्तोगी गल्र्स इण्टर कालेज, लखनऊ में विद्यालय के मुख्य द्वार के पास स्थित भूमिगत कक्ष को उ.प्र0. शैक्षिक संस्थाएं (आस्तियों का अपव्यय निवारण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन तथा विद्यालय की छात्राओं और शिक्षिकाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए व्यवसायिक उपयोग के लिए पोस्ट आफिस को दिये जाने सम्बन्धी प्रबन्धक के निर्णय के अमल पर तत्काल रोक लगाने तथा विद्यालय के क्रीड़ा स्थल को ट्रस्ट को सौंप कर उसका व्यवसायिक उपयोंग करने वाले प्रबन्धक के विरुद्ध तत्काल पुलिस में एफआईआर0 दर्ज कराकर क्रीड़ास्थल को पुनः छात्राओं के लिए उपलब्ध कराये जाने के मांग को लेकर जिला संगठन चरणबद्ध तरीके से संघर्ष करेगा।

यह निर्णय आज यशोदा रस्तोगी गल्र्स इण्टर कालेज शाखा इकाई द्वारा विद्यालय प्रशासन को दर्ज कराई गई आपत्ति की सूचना और जिला संगठन से तत्काल हस्तक्षेप के अनुरोध के पश्चात संगठन के जिलाध्यक्ष इन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में क्वीन्स इण्टर कालेज में आहूत जिला संगठन की आपात बैठक में लिया गया।

उ.प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद के प्रदेशीय मंत्री एवं प्रवक्ता डा. आर.पी. मिश्र ने बताया कि यशोदा रस्तोगी गल्र्स इ.का. के प्रबन्धतन्त्र द्वारा विद्यालय के क्रीड़ा स्थल को अधिनियम का उल्लंघन करतें हुए अनियमित तरीके से उसको किसी ट्रस्ट को सौंप कर उसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। जिला संगठन द्वारा इसके विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गई है। जिससे प्रबंन्धतन्त्र के हौसले बढ़े हुए है। डा.मिश्र ने बताया कि जिला संगठन का प्रतिनिधिमण्डल शिक्षाधिकारियांे से मिल कर ज्ञापन प्रेषित करेगा और कार्यवाही न किए जाने पर संघर्ष की प्रारम्भ करेगा। संगठन के जिलाध्यक्ष इन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव एवं मंत्री अनुराग मिश्र ने बताया कि यशोदा रस्तोगी गल्र्स इ.का. की शिक्षिकाओं द्वारा सामूहिक रुप से विद्यालय प्रशासन को विद्यालय परिसर में पोस्ट आफिस खुलने से होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर ध्यानाकर्षण करते अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है।


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