
नई दिल्ली । नोट बंदी के बाद से देश में नोट बदलवाने और खुल्ले पैंसों को लेकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में अब केंद्र सरकार पर कोलकाता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है।
शुक्रवार को नोटबंदी के खिलाप दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रतिदिन फैसले बदलकर नए नियम लाना ठीक नहीं है। उन्होंने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार ने बिना तैयारी के फैसला लागू किया है जिससे जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही सरकार आए दिन अपने फैसले बदल रही है।
इसी के साथ जज ने अपने बेटे की बीमारी का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे बेटे को डेंगू है, लेकिन अस्पताल वाले कैश लेने को तैयार नहीं है।
बता दें इस मामले में बैंक कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है, जिसके कारण को लोगों को खासा परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। इस याचिका पर अगले शुक्रवार को कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है।
ये हैं नियम
-30 दिसंबर तक एक शख्स सिर्फ एक बार ही नोट बदलवा सकेगा।
-शादी वाले घरों में लोग ढाई लाख तक कैश बैंक से निकाल सकेंगे। हालांकि, इसके लिए खाते का केवाईसी अपडेट होना जरूरी होगा।
-कृषि उपज से हुई कमाई में से किसान एक हफ्ते में 25,000 रुपए चेक से निकाल सकेंगे।
-कृषि मंडी के रजिस्टर्ड ट्रेडर्स एक हफ्ते में 50,000 रुपए निकाल सकते हैं।
-ग्रुप सी के सरकारी कर्मचारियों को भी राहत देने का फैसला हुआ है। वे 10,000 रुपए की एडवांस सैलरी कैश में निकाल सकते हैं।
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