CIC का आदेश, PM मोदी के साथ विदेश दौरे पर जाने वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों का ब्योरा दें


सुनवाई के दौरान आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर से कहा कि मंत्रालय ने सूचना देने के लिए 224 रुपये मांगे जिसे आवेदक ने जमा कराया। सुनवाई के दौरान मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरों के संबंध में उनकी यात्रा की तारीख और दिन और विशेष विमानों पर आए खर्च के अलावा कोई अन्य जानकारी संगठित रूप से नहीं रखी जाती।

मंत्रालय ने आयोग से यह भी कहा कि वह 224 रुपये के भुगतान से जुड़े मामले पर भी गौर करेगा और उपलब्ध जानकारी देगा। माथुर ने आदेश में कहा कि सरकारी खर्चे पर प्रधानमंत्री के साथ यात्रा करने वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों (जिनका सुरक्षा से संबंध नहीं) की सूची आवेदक को उपलब्ध कराई जाए।


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