इलाहाबाद। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों से मुलाकात करने के मामले में इलाहाबाद के सीजेएम कोर्ट ने देशद्रोह का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.
इलाहाबाद में राहुल गांधी के खिलाफ 124 A देशद्रोह का मामला दर्ज किये जाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने परिवाद दाखिल किया था जिस पर कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया.
राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की 124, 124 ए, 500 और 511 धारा लगाई गई है. कोर्ट ने पिटीश्नर को 1 मार्च तक राहुल के खिलाफ सबूत पेश करने को कहा है.
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जेएनयू गए थे और वहां के छात्रों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था.
इसी मामले में अब इलाहाबाद के सीजेएम कोर्ट ने राहुल के खिलाफ देशद्रोह का केस दायर करने का आदेश दिया है. इस संबंध में सीजेएम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दिया था.
गौरतलब है कि जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी व जेएनयूएसयू के अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी को लेकर जेएनयू परिसर में मचे घमासान के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 13 फरवरी को यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे थे. वहां छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि छात्रों की आवाज को दबाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी है.
जेएनयू परिसर में संसद पर हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरू की बरसी मनाने और राष्ट्र विरोधी नारा लगाने वालों के समर्थन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आने का एबीवीपी के छात्रों ने जमकर विरोध किया था. उन्हें काला झंडा दिखाते हुए राहुल गांधी वापस जाओ के नारे भी लगाए गए थे.
https://rashtriyadinmaan.com

