दिल्ली: ई-रिक्शों के लिए अब जरूरी नहीं परमिट, नोटिफिकेशन जारी


 

e-rickshaws

नयी दिल्ली: अंतिम छोर तक के सफर के लिए ट्रांसपोर्ट के तौर पर ई-रिक्शे की मुश्किलों को दूर करते हुए परिवहन मंत्रालय ने इन्हें सड़कों पर चलने के लिए परमिट से छूट दे दी है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यों में चलने के लिए परमिट हासिल करना ई-गाड़ियों एवं ई-रिक्शों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो रही है. अब वे बिना किसी रुकावट के पूरे देश में चल सकते हैं.

राज्य सरकारें विशेष इलाकों और रास्तों पर लगा सकती हैं पाबंदी 

राज्य सरकारें खास इलाकों और रास्तों पर इन गाड़ियों के चलने के संबंध में जरूरी कानूनों के तहत पाबंदी लगा सकती हैं. मंत्रालय से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है, ‘‘केंद्र सरकार आदेश देती है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के सेक्शन  66 के  सबसेक्शन 1 के प्रॉविजन ई-कार्ट और ई-रिक्शा की श्रेणी की गाड़ियों पर लागू नहीं होंगे.’’


Scroll To Top
Translate »