महिला जज केस में SC ने शीघ्र सुनवाई से किया इंकार


supreme courtनई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ग्वालियर की महिला न्यायाधीश की शिकायत पर न्यायिक जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर शीघ्र सुनवाई से बुधवार को इंकार कर दिया। इस मामले में महिला न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता वकील की इस मामले में हैसियत पर सवाल उठाया और कहा कि सामान्य प्रक्रिया में ही इस पर सुनवाई की जाएगी।
अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में ग्वालियर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कथित रूप से परेशान करने के मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और इसकी जांच कराने का अनुरोध किया है। इस महिला न्यायाधीश ने न्यायिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है।


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