लखनऊ| लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी द्वारा लखनऊ शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही जारी रखने के निर्देशों के क्रम में गुरुवार को रकाबगंज के कुंडरी क्षेत्र में हो रहे एक अवैध निर्माण को सील किया गया।
प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी/विहित प्राधिकारी कमलजीत सिंह ने बताया कि चिराग अग्रवाल पुत्र नरेन्द्र अग्रवाल द्वारा कुंडरी, रकाबगंज में संतोषी माता मंदिर के सामने प्राधिकरण से बगैर नक्शा स्वीकृत कराये लगभग 600 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर तीन फीट सड़क पर छज्जा निकाल कर प्रथम तल व अनुवर्ती तल तक आच्छादित करते हुए भूतल सहित पांच तलों का निर्माण कार्य किया गया है।
इस अवैध निर्माण के खिलाफ विहित न्यायालय में वाद संख्या 139/2022 योजित किया गया था। वाद पक्ष द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य न प्रस्तुत किये जाने पर अवैध रूप से किये गये निर्माण को सील किये जाने के आदेश दिये गये थे।
उक्त आदेश के अनुपालन में सहायक अभियंता राजेश सिंह तोमर के नेतृत्व में अवर अभियंता संजय गुप्ता व भानु वर्मा द्वारा प्राधिकरण की पुलिस बल व क्षेत्रीय थाना पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल को सील कर दिया गया।