उमर खालिद, अनिर्बान को नहीं मिली राहत


 

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नई दिल्ली। देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार उमर खालिद और अनिर्बान की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में दोनों की हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इस दौरान खालिद और अनिर्बान की तरफ से जमानत की अर्जी दी गई इस अर्जी में दलील दी गई थी कि कन्हैया को पहले ही बेल मिल चुकी है और अब तक का जांच में कोई ठोस सबूत जांच एजेंसियों को नहीं मिला है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए।

बता दें कि 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को राजद्रोह और आपराधिक साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया था हालांकि अब उसे 6 महीने की अंतरिम जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है। यह मामला जेएनयू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रविरोधी नारेबाजी को लेकर दर्ज किया गया था। बाद में उमर और अनिर्बान ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।


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