4G लाइसेंस रद्द करने की मांग खारिज, रिलायंस जियो को राहत


 

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नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिलायंस जियो इंफोकॉम को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उसे 4जी लाइसेंस दिये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

उच्चतम न्यायालय ने आज मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को 4जी लाइसेंस प्रदान किए जाने को चुनौती देने वाली एक स्वयंसेवी संगठन की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वयंसेवी संगठन, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका खारिज कर दी जिसने सरकार द्वारा कंपनी को अपने 4जी स्पेक्ट्रम पर वॉयस सेवा प्रदान करने की मंजूरी देने के फैसले को चुनौती दी थी।

उच्चतम न्यायालय ने हालांकि सरकार से कहा कि वह स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के मुद्दे पर विचार करे लेकिन इस संबंध में न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दियाा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के जरिए 2014 में दायर जनहित याचिका में सरकार द्वारा रिलायंस को ब्राडबैंड वायरलेस पहुंच (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम पर वॉयस टेलीफोनी प्रदान करने संबंधी दी गई मंजूरी को पलटने और कथित 40,000 करोड़ रुपये के घोटाले में न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई थी।


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