
नई दिल्ली। दिल्ली में फिर बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देजनर दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर सभी स्कूल छात्रों के लिए 5 अक्टूबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है।जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने घोषणा कर कहा कि COVID-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में 5 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने एक सर्कुलर में कहा कि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस और अन्य टीचिंग-लर्निंग एक्टिविटीज पहले की तरह ही जारी रहेंगी।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) को फैसने से रोकने के लिए मार्च के बाद से देशभर के सभी स्कूल छात्रों के लिए बंद हैं। इनमें केवल ऑनलाइन क्लासेस ही आयोजित की जा रही हैं।
इसके साथ ही स्कूलों के प्रधानाचार्यों को ऑनलाइन कक्षाओं या किसी अन्य कार्य के सुचारू संचालन के लिए आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी स्कूल में बुलाने की अनुमति दी गई है।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने इस माह की शुरुआत में ही एक सर्कुलर जारी कर राजधानी के सभी स्कूल 30 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया था। सर्कुलर में कहा गया था कि गृहमंत्रालय की ओर से 29 अगस्त को अनलॉक-4 के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा निेदेशायलय अन्य स्थानीय निकायों (एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उन्हें निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं –
1- सभी स्कूल सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे।
2- ऑनलाइन शिक्षा/दूरस्थ शिक्षा को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। यह जारी रहेगी।
3- कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसी भी छात्र को 20 सितंबर तक स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र किसी भी काम के लिए स्कूल जा सकते हैं। 21 सितंबर से इन छात्रों के लिए अपने पैंरेंट्स से लिखित में अनुमति लेना होगा। इसके बाद ही वे स्कूल जा सकते हैं।
4- पूर्व की भांति ऑनलाइन क्लासेस व अन्य एक्टिविटी जारी रहेंगी।
5- यह भी सुनिश्चत किया जाए कि स्कूलों का स्टाफ बिनाप पूर्व स्वीकृति के स्टेशन से बाहर न जाएं। जिससे कि किसी भी वक्त ड्यूटी के लिए बुलाया जा सके।
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