LDA मे शमन मानचित्रों के निस्तारण के लिए लगेगा विशेष कैम्प


लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में जारी किये आदेश

जन सामान्य की सहूलियत के लिए एक नवम्बर से 15 नवम्बर तक प्राधिकरण भवन के भूतल स्थित कमेटी हाॅल में लगेगा शिविर

उपाध्यक्ष ने प्रवर्तन टीम को दी हिदायत, अवैध निर्माण के सम्बंध में निर्धारित एस0ओ0पी0 का शत प्रतिशत करें पालन

लखनऊ | लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्रों के निस्तारण के लिए 15 दिवसीय विशेष कैम्प आयोजित किया जाएगा। इसमें शमन मानचित्र के लंबित प्रकरणों के साथ ही नये आवेदन भी प्राप्त किये जाएंगे, जिनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शुक्रवार को प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में इस सम्बंध में आदेश जारी किये।

बैठक के दौरान उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने प्रवर्तन के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को हिदायत दी कि वे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही के सम्बंध में निर्धारित एस0ओ0पी0 का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने एस0ओ0पी0 के सम्बंध में जानकारी देते हुए कहा कि अवैध निर्माण की प्राप्त शिकायतों या फील्ड ऑफिसर के भ्रमण से प्राप्त आख्याओं को विहित प्राधिकारी कार्यालय में शत-प्रतिशत रजिस्टर्ड किया जाए, जिसका सक्षम स्तर से यथा अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण 03 दिवस में अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त स्थलीय निरीक्षण के समय स्पॉट मेमो बनाया जाए तथा उस पर अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के उपस्थित रहने पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कराकर एक प्रति उसे हस्तांतरित करायी जाए। स्पाॅट मेमो पर स्थल के अगल-बगल के रहवासियों या अन्य साक्षियों के भी हस्ताक्षर कराये जाए, यदि निर्माणकर्ता या उसका प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित नहीं है तो स्पॉट मेमो को स्थल पर चस्पा किया जाए, जिसका विवरण अपनी रिपोर्ट में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा अवश्य किया जाएगा।

उपाध्यक्ष ने कहा कि स्थल निरीक्षण के समय लाॅगिट्यूड/लैटिट्यूड के साथ मौके की फोटोग्राफ व वीडियोग्राफी की प्रक्रिया की जाए तथा उसे विहित प्राधिकारी कार्यालय के कम्प्यूटर आपरेटर के पास अपलोड कराया जाए। तत्पश्चात कम्प्यूटर आपरेटर/लिपिक द्वारा इसे पत्रावली का अनिवार्य अंग बनाया जाए। निरीक्षण आख्या स्पॉट मेमो के साथ उसी दिन विहित प्राधिकारी कार्यालय में फोटो/विडियो के साथ प्राप्त करायी जाए तथा एक प्रति निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने रिकार्ड में रखें। विहित प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में तत्काल प्रकरण को रजिस्टर करते हुए उसे पत्रावली पर प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए। विहित प्राधिकारी द्वारा उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं 28 (1) का नोटिस जारी करते हुए अगले 04 दिन में तामीला कराया जाए। कार्य रोकने की नोटिस उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 (1) में जो निर्गत हुई है उसकी एक प्रति सम्बन्धित थाने में उसी दिन प्राप्त करायी जाए।
निर्माणकर्ता को नोटिस प्राप्त/चस्पा कराने के बाद भी यदि निर्माणकर्ता द्वारा कार्य नहीं रोका जाता है तो उसे 03 दिन के अन्दर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 (क) की कार्यवाही विहित प्राधिकारी द्वारा करते हुए सीलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे अवैध निर्माण को और आगे न करने दिया जाए। सीलिंग की कार्यवाही शत-प्रतिशत रूप से दृष्टि एप पर अपलोड की जाए और प्रत्येक 07 दिवस में पुनः स्थल निरीक्षण कर फोटो/वीडियो दृष्टि एप पर अपलोड की जाएं। यह कार्य निरन्तर रूप से किया जाए, जिससे अवैध निर्माण पर रोक लगायी जा सके।

इसके अतिरिक्त अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा शहर में अवैध निर्माण पर रोकथाम लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें प्राधिकरण द्वारा लोगों को अवैध निर्माण के सम्बंध में जागरूक करने के साथ ही शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर नियमानुसार निर्माण कार्य कराने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इस क्रम में जन सामान्य की सहूलियत के लिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शमन मानचित्रों के निस्तारण के लिए विशेष कैम्प लगाने के आदेश जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष महोदय द्वारा जारी आदेशों के क्रम में दिनांक-01.11.20222 से लेकर 15.11.2022 तक गोमती नगर के विपिन खण्ड स्थित प्राधिकरण भवन के कमेटी हाॅल में शमन मानचित्र कैम्प का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर जोन वार लगाया जाएगा, जिसमें सम्बंधित जोन के जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता, अवर अभियंता व मानचित्र कैम्प के सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जन सामान्य द्वारा इस शिविर में प्रतिभाग करके एक ही पटल पर समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए शमन मानचित्र के सम्बंध में आवेदन किया जा सकेगा। अपर सचिव ने बताया कि इस विशेष कैम्प में शमन मानचित्र के नये आवेदनों के साथ ही पुराने लंबित प्रकरणों के आवेदन भी प्राप्त किये जाएंगे तथा इनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा।


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