जेपी इंफ्रा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कंपनी को जमा कराने होंगे 2000 करोड़ रुपये


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दिल्ली | जेपी इंफ्रा मामले में नया मोड़ आ गया है। IDBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जेपी इंफ्राटेक को न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास 2,000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा है कि यह राशि 27 अक्टूबर तक जमा कराई जाए।
निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है, ‘कंपनी फिर चाहे बंगाल की खाड़ी में डूबे या अरब सागर में डूब जाए। निवेशकों के हित हर हालत में सुरक्षित रहने चाहिए।’
इसके साथ ही कोर्ट ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और सभी निदेशकों के देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी है। खंडपीठ ने केस की अगली सुनवाई 13 नवंबर निर्धारित की है।
कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर जेपी एसोसिएट्स को इस राशि को जुटाने के लिए अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहती है, तो इसके लिए उसे अदालत की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

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