राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को यू.एस. तोमर को बर्खास्त करने के लिए पत्र भेजा


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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति डॉ.ए.पी.ज. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय राम नाईक ने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलसचिव निलम्बित यू0एस0 तोमर को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार कुलसचिव निलम्बित यू.एस. तोमर को बर्खास्त करने के संबंध आवश्यक आदेश पारित करे।

यू0एस0 तोमर कुलसचिव डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ पर आरोप थे कि उच्चतम न्यायालय में संस्थित एसएलपी सिविल 9048/2012 पाश्र्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम ए0आई0सी0टी0ई0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2012 जिसमें सम्बद्धता की अन्तिम तिथि 15 मई के बाद 44 कालेजों को जानबूझकर उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरूद्ध सम्बद्धता प्रदान किया जाना, सत्र 2013.14 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रवेश देने के समय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कुलसचिव डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के द्वारा नियमों के विपरीत सम्बद्धता आदेश निर्गत करना, शासन के पत्रांक वी0आई0पी0.06 सोलह.1.2014 रिट. 39/2014 में उद्धृत रिट याचिकाओं में कुलसचिव द्वारा पैरवी न किया जाना तथा जानबूझकर उच्चतम न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र न दाखिल किया जाना, सत्र 2014.15 में कुलसचिव के रूप में श्री तोमर द्वारा अपने स्तर से अनाधिकृत बैंक खाता खोलकर एवं विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से इतर किसी अन्य वेबसाइट को शुरू करते हुए संस्थाओं से ऑन.लाइन आवेदन प्राप्त किया जाना तथा अपनायी गई प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अधिनियम विनियमों का अनुपालन न किया जाना।

उपरोक्त आरोपों के अतिरिक्त तोमर पर भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता के भी आरोप थे।उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने कुलसचिव यू0एस0 तोमर पर लगे आरोपों की जांच हेतु 5 नवम्बर 2015 को न्यायमूर्ति एस0के0 त्रिपाठी अवकाश प्राप्त की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था जिसमें प्रो0 गुरदीप सिंह बाहरी कुलपति डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ एवं सर्वेश चन्द्र मिश्रा सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 को सदस्य नामित किया गया था। राज्यपाल द्वारा गठित जांच समिति को यू0एस0 तोमर कुलसचिव डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार आदि के आरोपों की जाँच करनी थी। जाँच के दायरे में श्री तोमर की कुलसचिव पद पर नियुक्ति का मामला भी सम्मिलित था। राज्यपाल ने 23 नवम्बर 2015 को यू0एस0 तोमर को कुलसचिव पद से निलम्बित कर दिया था। श्री कुलसचिव निलंबित के गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने 31 मई 2017 को अपनी 483 पृष्ठीय अंतिम जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी।

जिसके पश्चात् राज्यपाल ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत श्री तोमर को उनके विरूद्ध गठित अंतिम जांच समिति की रिपोर्ट पर 15 जून 2017 तक उनका पक्ष रखने के लिए समय प्रदान किया था। श्री तोमर द्वारा राज्यपाल के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया गया था जिसे स्वीकार करते हुए 14 जुलाई 2017 एवं 17 जुलाई 2017 को राज्यपाल ने व्यक्तिगत रूप से उनको सुनवाई का अवसर दिया था। श्री तोमर को सुनने के पश्चात् राज्यपाल ने 20 जुलाई को उन्हें अंतिम नोटिस जारी की थी।


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