नई दिल्ली: मुंबई की विशेष अदालत ने आज विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया. विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने मांग की थी.
प्रवर्तन निदेशालय का कोर्ट में दलील देते हुए कहा, ”विजय मालया को यह जानकारी है की उनके खिलाफ NBW (गैर जमानती वारंट) जारी किया गया है फिर भी वह जांच एजेंसी के सामने नहीं आ रहे है.”
प्रवर्तन निदेशालय ने आगे कहा, ”विजय माल्या मीडिया के जरिए बयान दे रहे है जबकि सामने नहीं आ रहे है. विजय माल्या ने कुछ प्रॉपर्टी को बेचा है जिसमे उसका सहभाग था, ऐसा सामने आ रहा है. जिसका यह मतलब है की विजय माल्या सक्रिय तरीके से काम कर रहा है लेकिन ED से बच रहा है.”
प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में बताया, ”CRPC की धारा 82 के तहत मालया को भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाए. अगर कोर्ट माल्या को भगौड़ा अपराधी भी घोषित करता है तब भी उनके पास 30 दिन का वक़्त होगा की वह जांच एजेंसी के पास पेश हो.”
विशेष कोर्ट से से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ED को विजय माल्या के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने में आसानी होगी. आपको बता दें विजय माल्या पर 9400 करोड रुपये से अधिक का बैंक कर्ज का बकाया नहीं देने का आरोप है. बैंक का कर्ज चुकाए बिना विजय माल्या लंदन जा चुके हैं और उनके खिलाफ कई तरह की कार्रवाई की जा रही हैं. ईडी ने उनका राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द करवा दिया है.
विजय माल्या देश के बड़े बिजनेसमैन हैं. आलीशान जिंदगी जीने के लिए मशहूर हैं. UB ग्रुप के मालिक हैं. शराब कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के पूर्व चेयरमैन. किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया, IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मालिक, राज्यसभा के सदस्य लेकिन अब सबसे बड़े कर्जदारों में से एक बन गये हैं.