नई दिल्ली. केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। सोमवार को हाईकोर्ट ने एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीणा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही, हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल मीणा एसीबी चीफ के पद पर बने रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
सरकार ने रखा अपना पक्ष
दिल्ली एसीबी के चीफ बनाए गए मुकेश कुमार मीणा की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। आप सरकार की वकील इंदिरा जयसिंह ने हाईकोर्ट से कहा कि एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव ही एसीबी के चीफ हैं और मीणा को काम करने से रोका जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से दलील दी गई कि एसीबी में ज्वाइंट कमिश्नर लेवल की कोई पोस्ट नही है, इसलिए मीणा की यहां नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इसके अलावा मीणा को नियुक्त करते वक्त उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से कोई राय नहीं ली थी। आप सरकार ने इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया है।
यह है पूरा मामला
दिल्ली सरकार ने मुकेश कुमार मीणा की एसीबी चीफ के पद पर नियुक्ति को गैरकानूनी बताया था। मीणा को उपराज्यपाल नजीब जंग ने एसीबी के चीफ के पद पर नियुक्त किया था। जबकि एसीबी के पहले चीफ एसएस यादव की नियुक्ति दिल्ली सरकार ने की थी। नियुक्ति के बाद दिल्ली सरकार ने मीणा को चार्ज लेने से मना कर दिया था और उन्हें गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करने को कहा था। इसके बावजूद मीणा एसीबी में काम कर रहे हैं।
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