LDA ने सुशांत गोल्फ सिटी में निर्माणाधीन अवैध अपार्टमेंट को किया सील


अंसल ए0पी0आई0 द्वारा प्राधिकरण में बंधक रखी गयी भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बनाया जा रहा था अपार्टमेंट

लखनऊ | लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सुशांत गोल्फ सिटी में अवैध रूप से बनाये जा रहे अपार्टमेंट को बुधवार को सील कर दिया। इस अपार्टमेंट का निर्माण अंसल ए0पी0आई0 द्वारा प्राधिकरण में बंधक रखी गयी भूमि पर बिना स्वीकृत मानचित्र के कराया जा रहा था। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने निर्माण स्थल को सील करके पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया। इसके अतिरिक्त चार अन्य स्थानों पर भी अनाधिकृत निर्माण/अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सीलिंग की कार्यवाही की गयी।

उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि अंसल ए0पी0आई के निदेशक अरूण मिश्रा तथा वन प्लेस ग्रुप द्वारा सुशांत गोल्फ सिटी के सेक्टर-बी स्थित भूखण्ड संख्या-सी0बी0/डी-2 पर लगभग 68,000 वर्गफुट क्षेत्रफल में अपार्टमेंट का निर्माण कराया जा रहा था। इसके अंतर्गत बिल्डर द्वारा पूरे भूखण्ड पर टीनशेड से चाहरदीवारी बनाकर सैम्पल फ्लैट तथा कार्यालय बनवाया गया। इसके अलावा गेट नंबर-2 के सामने एक ब्लाॅक का बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल तथा द्वितीय तल की स्लैब के लिए शटरिंग का कार्य कराते हुए आंशिक भाग में बेसमेंट के काॅलम के लिए सरिया बांधने तथा कुछ भाग में मिट्टी की खुदाई का कार्य किया गया है। जांच के दौरान बिल्डर द्वारा निर्माण के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया जा सका। जांच में यह भी पाया गया कि जिस जमीन पर अपार्टमेंट का निर्माण कराया जा रहा है, उक्त भूमि अंसल ए0पी0आई सुशांत गोल्फ सिटी द्वारा प्राधिकरण में बंधक रखी गयी है। इसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-450/2022 योजित करते हुए सीलिंग के आदेश दिये गये थे।
उक्त आदेशों के अनुपालन में आज प्रवर्तन जोन-2 के सहायक अभियंता वाई0पी0 सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता एन0एन0 चौबे, उस्मान अली व बिजेन्द्र सिंह द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थल को सील कर दिया गया।

अवैध प्लाटिंग समेत चार अन्य अवैध निर्माण सील किये गये
एलडीए ने गोसाईंगंज व सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के अलावा तीन अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्यवाही की। प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि आशीष अवस्थी व अन्य द्वारा सुल्तानपुर रोड पर पहाड़नगर टिकरिया के पास कैलाशा सोसाइटी के बगल में लगभग 5 बीघा जमीन पर अलग-अलग भूखण्ड सृजित करते हुए गेट, कच्ची सड़क तथा नींव भराई आदि का कार्य कराया जा रहा था। जिसमें विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण से स्थल का तलपट मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। इस पर विहित न्यायालय में वाद संख्या-944/2022 योजित करते हुए सीलिंग के आदेश दिये गये थे।
इसके अतिरिक्त संतोष कुमार व अन्य द्वारा माढ़रमऊ में फुलवारी रोड पर लगभग 2000 वर्गफुट के भूखण्ड पर भूतल पर निर्माण के लिए आर0सी0सी0 काॅलम एवं चिनाई का कार्य कराया जा रहा था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-1023/2022 योजित किया गया था। इसी तरह सुशील लोधी द्वारा नीलमथा डिप्टीगंज, ग्राम-हरिहरपुर में लगभग 3500 वर्गफुट के भूखण्ड पर लोअर ग्राउंड पर 4 दुकानें समेत अन्य निर्माण कराया गया था, जिसके खिलाफ विहित न्यायालय में वाद संख्या-538/2022 योजित किया गया था। इसके अलावा देवेश मिश्रा व अन्य द्वारा माढ़रमऊ में फुलवारी रोड पर कैलाशा इन्क्लेव के बगल में लगभग 1000 वर्गफुट के भूखण्ड पर भूतल पर निर्माण के लिए आर0सी0सी0 काॅलम तथा चिनाई आदि का कार्य कराया जा रहा था, जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-1020/2022 योजित किया गया था।
उक्त समस्त प्रकरणों में विपक्षियों द्वारा निर्माण/विकास कार्य के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये, जिस पर सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे।


Scroll To Top
Translate »